जिला कलक्टर ने ली ई मित्र संचालकों व लोक सर्विस प्रोवाइडर की बैठक में दिए निर्देष
विनय एक्सप्रेस समाचार,नागौर। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर चलाए जा रहे पंजीकरण अभियान को सफल बनाने के जिला कलक्टर डाॅ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने ई मित्र संचालकों और लोकल सर्विस प्रोवाइडर्स की बैठक ली।
जिला कलक्टर डाॅ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने गुरूवार को लोकल सर्विस प्रोवाइडर्स व ई मित्र संचालकों की बैठक लेते हुए निर्देष दिए कि वे मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पात्र परिवारों का अधिकाधिक संख्या में पंजीकरण करवाना सुनिष्चित करें। योजना में पंजीकरण को लेकर ग्राम पंचायत स्तर पर जो षिविर आयोजित किए जा रहे हैं, उनमें स्थानीय ई मित्र संचालक अपनी सेवाएं दें। जिला कलक्टर ने निर्देष दिए कि राज्य सरकार के निर्देषानुसार अब मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में अब पंजीयन करवाने के लिए ई मित्र संचालकों के लिए निर्धारित सेवा शुल्क जमा कराने में छूट दे दी गई है। अब जन आधार कार्ड धारी किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार को योजना में पंजीयन करवाने के लिए ई मित्र संचालकों को अदा किए जाने वाले शुल्क नहीं देना होगा। जिला कलक्टर ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने के निर्देष भी दिए।
प्रचार-प्रसार को लेकर ब्राॅषर का विमोचन
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में गुरूवार को जिला परिषद सभागार में जिला आयोजना समिति के चुनाव को लेकर आयोजित बैठक में भी विस्तृत से बताया। अतिरिक्त जिला कलक्टर मनोज कुमार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत जन आधार कार्ड धारी व्यक्ति व परिवार को पांच लाख तक का कैषलेस ईलाज उपलब्ध होने के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर जिला प्रमुख भागीरथराम व अतिरिक्त जिला कलक्टर मनोज कुमार ने प्रषासिनक अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के ब्राॅषर (पेम्फलेट) का भी विमोचन किया।
वहीं दूसरी ओर गांव, शहर और कस्बों में आमजन के बीच स्थानीय जनप्रतिनिधियों सहित चिकित्सा अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, कृषि पर्यवेक्षक, अध्यापक, ई मित्र केन्द्र संचालक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम व आषा सहयोगिनी सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं।
यह है योजना के प्रावधान, पंजीयन कराने पर मिलता है पाॅलिसी संबंधी दस्तावेज
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक पूर्ववर्ती स्वास्थ्य बीमा योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र लाभार्थियो को योजना का लाभ मिल रहा था, अब माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुरूप राज्य के संविदाकर्मियों, लघु एवं सीमांत कृषकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का लाभ मिल पायेगा। साथ ही प्रदेश के सभी अन्य परिवारों को बीमा प्रीमीयम की 50 प्रतिशत राशि अर्थात 850 रूपये पर वार्षिक 5 लाख रूपये तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। योजना में पंजीयन कराने के लिये आमजन को जनआधार कार्ड अथवा जनआधार कार्ड नम्बर के साथ अपना आधार कार्ड नम्बर लेकर आना अनिवार्य है। पात्र परिवारों का योजना के सॉफ्टवेयर पर पंजीयन उपरांत संलग्न प्रारूप में ’पॉलिसी दस्तावेज’ डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है। इसमें लाभार्थी परिवार के जनआधार एवं पॉलिसी संबन्धित विवरण दर्ज होगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में पूरे परिवार की बीमा योजना है। इसमें आयु की कोई सीमा नहीं है। योजना में परिवार के सदस्यों की संख्या की पाबंदी भी नहीं है। षिषु से लेकर बुजुर्ग तक सभी इस स्वास्थ्य कल्याणकारी बीमा योजना में लाभार्थी होंगे।