नहरी क्षेत्र के किसानों को जहां डिग्गी का लाभ मिलेगा वहीं बरसात का पानी संचय करने के लिए किसान बारानी भूमि में भी बना सकेंगे फार्म पौन्ड
विनय एक्सप्रेस समाचार, बीकानेर। संयुक्त निदेशक कृषि कैलाश चौधरी ने बताया कि पानी का सदुपयोग करने के लिए सिंचित क्षेत्र के लिए सरकार अब तक डिग्गी निर्माण की योजना चला रही थी इसके तहत इस बार 900 किसानों को डिग्गी बनाने पर अनुदान स्वीकृत किया जावेगा वहीं अब बारानी भूमि के किसान भी बरसात का पानी संचय करने के लिए फार्म पॉन्ड का निर्माण कर सकेंगे।
जिले में कृषि विभाग को वर्ष 2023-24 के लिए 900 डिग्गियों व 250 फार्म पॉन्ड का लक्ष्य मिला है। सबसे बड़ी बात है कि 2 बीघा जमीन वाले किसान भी अपने खेत में डिग्गी/फार्म पॉन्ड बना सकेंगे। अलग-अलग साइज की डिग्गी पर जलभराव क्षमता अनुसार तदनुसार अनुदान देय होता है।
सहायक निदेशक कृषि भैराराम गोदारा ने बताया कि सबसे बड़ी शर्त यह है कि डिग्गी व फार्म पॉन्ड का निर्माण पर फव्वारा/ड्रिप सिंचाई की स्थापना के उपरांत ही संबंधित किसानों को अनुदान देय होगा। कृषक के नाम एक स्थान पर न्यूनतम कृषि योग्य भूमि 0.3 हैक्टेयर का स्वामित्व होना चाहिए। सह खातेदारों की स्थिति में भी न्यूनतम आधा हेक्टेयर भूमि उनके हिस्से में हो वे डिग्गी/फार्म पौण्ड निर्माण के लिए अनुदान के पात्र होंगे। इच्छुक किसान ई मित्र या स्वयं के स्तर पर राज्य किसान साथी पोर्टल पर जन आधार नंबर के माध्यम से आवेदन कर सकते है। ई-प्रपत्र भरने के साथ आवश्यक दस्तावेज स्कैन कर अपलोड करने होंगे। आवेदन पत्र की जांच के समय आवेदन पत्र में कोई कमी पाए जाने पर आवेदक को आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर इस संबंध में एसएमएस भेजा जाएगा। आवेदक को 15 दिन के अंदर राज किसान साथी पोर्टल पर कमी की पूर्ति करनी होगी। अन्यथा आवेदन पत्र स्वतः ही निरस्त हो जाएगा।
कृषि अधिकारी मुकेश गहलोत ने बताया कि लघु, सीमांत, एससी, एसटी और सामान्य वर्ग को अलग-अलग मिलेगा अनुदान।
डिग्गी निर्माण पर लघु, सीमांत, एससी, एसटी वर्ग के किसानों को 340000 रू व सामान्य वर्ग को 300000 रू अनुदान दिये जाने का प्रवाधान है। इसी प्रकार लघु, सीमांत और एसटी, एससी वर्ग के किसानों को कच्चा फॉर्म पौण्ड निर्माण पर अधिकतम 73500 रूपये कृषक अनुदान देय होगा। इसी तरह प्लास्टिक फार्म पौण्ड निर्माण पर अनुदान इकाई का लागत का 90 प्रतिशत या अधिकतम 135000 रूपये अनुदान देय है। सामान्य कृषक वर्ग को कच्चा फार्म पौण्ड निर्माण पर 63000 रूपये व प्लास्टिक फार्म पौण्ड निर्माण पर अधिकतम 105000 रूपये अनुदान देय है।