विनय एक्सप्रेस समाचार, नागौर। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य कारोबार शुरू करने के लिए अपना लाईसेंस और रजिस्ट्रेशन सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त किया जाना वैधानिक अनिवार्यता है, इसके लिए 05 जुलाई को रेन बसेरा पुराना बस स्टैंड दिल्ली दरवाजा नागौर मे सुबह 11 से 4 बजे तक एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया जायेगा। यह शिविर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग व व्यपार मंडल के सहयोग से लगाया जाएगा।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. महेश वर्मा ने सभी प्रकार के खाद्य कारोबारियों से अपील की है कि वे इन शिविरों में पहुंचकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं व लाईसेंस बनवावें। बिना खाद्य लाईसेंस के व्यवसाय करने पर खाद्य अधिनियम एवं मानक के तहत सजा का प्रावधान है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के समस्त खाद्य पदार्थ कारोबार से जुडे़ विक्रेताओं निर्माताओं थोक, फुटकर, फेरीवाले, केटरिंग, ट्रांसफोर्ट, फूड प्रोडक्शन विक्रय करने मेडिकल स्टोर्स मध्यान पश्चात मौजूद तैयार करने एवं स्वयं सहायता, अस्पताल, स्कूल, कॉलेजों में संचालित कैंटीन, छात्रावासों में संचालित कैंटीन, राजकीय व निजी वेयर हाउस, मदिरा दुकाने, दुध विक्रेता, डेयरी चायपान दुकान, फल सब्जी, विक्रेता, हाट बाजार में खाद्य कारोबार करने वाले आदि तत्काल शिविर या ऑनलाइन खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत लाईसेंस अथवा रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु आवेदन करें।
साथ ही वर्मा ने बताया कि संबंधित दस्तावेज कार्यालय में जमा कराने की आवश्कता नहीं है। जारी लाईसेंस रजिस्ट्रेशन भी कार्यालय से प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि लाइसेंस व रजिस्टेशन खाद्य कारोबार कर्ता को उसके रजिस्टर्ड ईमेल पर उपलब्ध हो जायेगा साथ ही जिन खाद्य कारोबार कर्ताओं ने पूर्व में लाईसेंस / रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया है वे अपने परिसर में चस्पा करना सुनिश्चित करें। रजिस्ट्रेशन/ लाईसेंस की तिथि निकल चुकी हो तो नये लाईसेंस/ रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन सुनिश्चित करें। खाद्य कारोबार कर्ताओं की हेतु जिले में विभिन्न स्थानों पर लाईसेंस / रजिस्ट्रेशन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। डॉ. महेश वर्मा ने बताया कि 12 लाख से अधिक सलाना टर्नऑवर दुकानदार के लिए लाइसेंस जिसका शुल्क 2000 से 3000 हजार सालाना एवं 12 लाख से कम सालाना टर्नऑवर वाले व्यापारियों के रजिस्ट्रेशन शुल्क 100 रूपये सालाना हैं। उन्होने बताया कि रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन कर सकते है।
ध्यान रहे जिस व्यापारी के पास लाइसेंस नहीं होगा और खाद्य पदार्थों का कारोबार करेगा उसके खिलाफ ₹25000 का जुर्माना किया जाएगा.