अब ऋणी कृषक 10 अगस्त तक व अऋणी कृषक 05 अगस्त तक खरीफ फसलों का बीमा करवा सकेंगे किसान
कुल बीमित राशि का 2 % प्रीमियम किसानों को कराना होगा जमा
विनय एक्सप्रेस समाचार, बीकानेर। राज्य सरकार ने खरीफ 2023 के लिए फसल बीमा की अधिसूचना जारी कर दी है । संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार कैलाश चौधरी ने बताया कि बीकानेर जिले के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी अधिसूचित की गई है। किसान अपनी फसलों ग्वार, मोठ, मूंग, तिल, कपास, मूंगफली व बाजरा का बीमा बैंक या सीएससी के माध्यम से अब 05 अगस्त तक करवा सकते हैं । 31 जुलाई के स्थान पर अब ऋणी कृषक 10 अगस्त तक व अऋणी कृषक 05 अगस्त तक फसल बीमा करवा सकते है। जो ऋणी कृषक पिछले वर्ष में बीमित फसलों में परिवर्तन करवाना चाहते हैं वह बैंक में लिखित रूप में दे सकते है। फसल बीमा योजना का लाभ ऋणी , गैर ऋणी , बटाईदार किसान भी ले सकेंगे । जिन किसानों ने किसी भी वित्तीय संस्थाओं से अल्पकालीन फसली ऋण स्वीकृत करवाया है उन किसानों का बीमा संबंधित बैंक या सहकारी समिति के माध्यम से किया जाएगा एवं जिन किसानों ने ऋण नहीं ले रखा है वे किसान नजदीकी ई मित्रा केंद्र या किसी भी बैंक या समिति के माध्यम से फसलों का बीमा करवा सकते हैं।
फसल बीमा योजना के प्रभारी अधिकारी डॉ मानाराम जाखड़ ने बताया कि खरीफ फसलों का बीमा करवाने के लिए किसानों को कुल बीमित राशि का 2 % प्रीमियम राशि जमा करानी होगी। खरीफ फसलों के बीमा के लिए प्रति हैक्टेयर प्रीमियम की राशि इस प्रकार रहेगी ग्वार 357, मूंग 735, मोठ 376, मूंगफली 2897, कपास 1547, बाजरा 209, व तिल 360 रूपयें।
कृषि अधिकारी मुकेश गहलोत ने बताया कि जिले के सभी किसानों को सहायक कृषि अधिकारी एवं कृषि पर्यवेक्षकों के माध्यम से फसल बीमा योजना की जानकारी दी जा रही है व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। किसानों को व्हाट्सएप ग्रुप , किसान प्रशिक्षण के माध्यम से योजना की जानकारी दी जा रही है ओर अधिक जानकारी के लिए ए आई सी कंपनी के टोल फ्री नंबर 18004196116 या नजदीकी कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं ।