विनय एक्सप्रेस समाचार,नागौर। जिला कलक्टर डाॅ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशानुसार जिले में आयोजित होने वाले विवाह समारोह स्थल में उपखण्ड अधिकारियों व नगर निकायों के अधिकारियों ने कोरोना गाइडलाइन के नियमों की सख्ती से पालना करवाने के लिये आकस्मिक निरीक्षण किया और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही की एवं जुर्माना लगाया। राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड-19 की नई गाइडलाइन के अनुसार शादी समारोह में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकते है, जिले में होने वाले विवाह समारोह स्थलों पर नियमों की कड़ाई से अनुपालना करवाई जा रही है। कोरोना गाइडलाइन के अनुसार विवाह समारोह में शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को फेस मास्क लगाना, दो गज की दूरी (6 फीट) रखना, सेनेटाइजर का उपयोग करवाना या साबुन से बार-बार हाथ धोना अनिवार्य है।
कोरोना की दूसरी लहर घातक होने के कारण जिले में बढ़ते कोरोना के मरीजों को ध्यान में रखकर जिला प्रशासन कोविड-19 गाइडलाइन का सख्ती से पालना करवा रहा है। जिसके तहत जिला प्रशासन के निर्देशन में जिले के समस्त उपखण्ड अधिकारी, नगर निकायों के अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार अपने-अपने क्षेेत्राधिकार में शादी समारोह स्थलों का औचक निरीक्षण कर कोरोना जन आन्दोलन के अन्तर्गत लोगों को जागरूक कर रहे है।
इस अभियान के तहत नगर परिषद् नागौर के सहायक अभियन्ता कलीम अशरफ, सहायक नगर नियोजक शैदीन खान और पुलिस दल ने शहर में दौरा कर दो विवाह स्थलों पर कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन पाये जाने पर 10,000 रूपये का जुर्माना लगाया गया। इसी क्रम में उपखण्ड अधिकारी नागौर अमित चैधरी द्वारा ग्राम झोरड़ा में विवाह समारोह स्थल पर कार्यवाही कर 5000 रूपये का जुर्माना, नावां उपखण्ड अधिकारी ब्रह्मलाल जाट द्वारा दो विवाह समारोह स्थलों पर 10,000 रूपये का जुर्माना, उपखण्ड अधिकारी डीडवाना हनुमानराम चैधरी द्वारा सोशल डिस्टेशिंग व मास्क न लगाने पर 7500 रूपये का जुर्माना लगाया। इसके अलावा उपखण्ड अधिकारी रियां बड़ी सुरेश कुमार, उपखण्ड अधिकारी लाडनूं अनिल कुमार, उपखण्ड अधिकारी मकराना सिराज अली जैदी सहित अन्य अधिकारियों द्वारा भी अपने-अपने क्षेत्राधिकार में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही कर जुर्माना लगाया गया।