विनय एक्सप्रेस समाचार, भीलवाड़ा । भीलवाड़ा शहर की निजी काॅलोनियां में चम्बल का पानी नहीं मिलने से निजी काॅलोनी वासीयों को पानी के टंेकर डलवाने पड़ रहे है जिससे आर्थिक भार बढ रहा है। निजी काॅलोनियांे के निवासी मूलभूत सुविधाओं में महरूम है। पिछले काफी वर्षों से आम जनता का जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में मूलभूत सुविधाओं का अभाव होने पर कई काॅलोनियों के वाशिन्दों ने एडवोकेट आजाद शर्मा को फोन कर बताया ओर बुलाकर मौका दिखाया। एडवोकेट आजाद शर्मा ने सभी काॅलोनियों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव होने से परेशान वाशिन्दों के आग्रह पर स्थाई लोक अदालत में जनहित वाद दायर किया जिसमें निःशुल्क पैरवी कर कहा कि शहर की निजी काॅलोनियो में चम्बल का पानी नहीं मिलने से जीवन दुर्भर हो गया है साथ काॅलोनी वासियों ने पानी के टेंकर डलवाने पड़ते है। जिससे उन पर आर्थिक भार पड़ता है। साथ ही सड़क, रोशनी नहीं होने से मानव जीवन कष्टप्रद हो रहा है साथ ही वहा रहना जीवन यापन करना कठिन हो रहा है। न्यायालय श्रीमान् से निवेदन किया कि विपक्षीगण को आदेशित किया जावे कि वह भीलवाड़ा शहर की समस्त निजी व सरकारी कॉलोनियों में मुलभुत सुविधाओं का अभाव में है, उसमें स्वच्छ पानी, बिजली, रोशनी, नाली व सड़क की व्यवस्था करायी जाये ताकि आमजनो को राहत मिल सके। साथ ही अब तक इतने वर्षो तक उक्त कॉलोनियों में रहने वाले व्यक्तियों को मुलभुत सुविधा भी नहीं मिल पायी, उसके लिए जिम्मेदार लापरवाह अधिकारियों व विभाग के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अलग से की जावे तथा आर्थिक दण्ड लगाया जावे। विपक्षीगणों द्वारा जब कॉलोनी की स्वीकृति देने के बाद रोकी गई 12.5 प्रतिशत भूमि इस आधार पर जारी की गई जिम्मेदार अधिकारी बिना मौका देखे कॉलोनियों की 12.5 प्रतिशत रिजर्व भूमि को रिलीज कर दी जाती है। ऐसे लापरवाह विभाग के अधिकारियों व विपक्षीगणो पर कार्यवाही की जाये ओर उचित दण्ड अधिरोपित किया जाये। निजी कॉलोनीयों से लिया जाने वाला बाह्य शुल्क से अब तक कितना विकास करवाया गया व किस कॉलोनी में कितनी बाह्य शुल्क का उपयोग अब तक किया है, विकास में खर्च क्यों नहीं किया गया उसके लिए सभी जिम्मेदार अधिकारी व लापरवाह विपक्षीगणों पर कठोर कार्यवाही की जावे। साथ ही न्यायालय से निवेदन किया कि विपक्षीगण द्वारा शीघ्र ही समस्त निजी काॅलोनियों में स्वच्छ पीने का पानी, सड़क, बिजली, नालियों इत्यादि की समुचित व्यवस्था करायी जावे ताकि काॅलोनी में रहने वाले आमजनो को राहत मिल सके ओर गरिमापूर्ण मानवीय जीवन जी सके। विपक्षीगण द्वारा लगातार अपने कत्र्तव्य के पालन में कोताई बरती गई है, विपक्षीगण के उक्त कृत्य से प्रार्थी व आमजनों को काफी मानसिक एवं आर्थिक परेशानी उठानी पड़ रही है, जिसकी क्षतिपूर्ति भी विपक्षीगण से करायी जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। इस हेतु प्रत्येक आमजन को विपक्षीगण से 1-1 लाख रूपये की क्षतिपूर्ति दिलाये जावे।
एडवोकेट आजाद शर्मा ने निःशुल्क पैरवी करते हुए माननीय न्यायालय श्रीमान् स्थाई लोक अदालत में जनहित वाद दर्ज कर नोटिस जारी करने की पैरवी की जिस पर स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष श्रीमान् शाहबुद्दीन एवं सदस्यगण श्री गोवर्धन सिंह कावड़िया ने जनहित वाद दर्ज कर राजस्थान सरकार जरिये मुख्य सचिव जयपुर, मुख्य सचिव स्वायत्त शासन विभाग जयपुर, मुख्य सचिव राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर, जिला कलेक्टर भीलवाड़ा, सचिव नगर विकास न्यास भीलवाड़ा, उप नगर नियोजक नगर विकास न्यास भीलवाड़ा, विशेषाधिकारी नगर विकास न्यास भीलवाड़ा, आयुक्त नगर परिषद भीलवाड़ा, प्रबंधक राजस्थान आवासन मण्डल भीलवाड़ा को नोटिस जारी करवायें। को नोटिस जारी कर दिनांक 04.09.2023 को न्यायालय श्रीमान् ने तलब किया।