अतिवृष्टि से हुए फसलों के नुकसान की 72 घण्टो के भीतर दे सकते है सूचना

विनय एक्सप्रेस समाचार, पाली। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2023 के अर्न्तगत वर्ष 2023-24 में जिले हेतु अधिकृत बीमा कम्पनी एग्रीकल्चर इश्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया लि. जिसका राज्य कार्यालय क्षेत्रीय प्रबंधक, एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया लि. 98 सांघी उपासना टॉवर, अहिंसा सर्कल के पास, सी स्कीम, जयपुर टोल फ्री नं. 18001809519 है। खरीफ 2023 में जिले में फसल बीमा हेतु अधिसूचित फसलें बाजरा ज्वार मक्का मूँग तिल उड़द कपास है। राज्य सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना में फसल कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिवस तक खेत में सुखाने हेतु रखी गई कटी हुई अधिसूचित बीमित फसल को चक्रवात / चक्रवाती वर्षा / बैमौसम वर्षा / ओलावृष्टी से क्षति होने पर व्यक्तिगत आधार पर बीमा आवरण उपलब्ध है। वर्तमान में जिले की मौसमी परिस्थिति के दृष्टिगत खेत में सुखाने हेतु रखी गई कटी हुई अधिसूचित बीमित फसल को चक्रवात चक्रवाती वर्षा / वैमास वर्षा / ओलावृष्टी से क्षति होने पर किसान बीमा कम्पनी के टोल फ्री नं. अथवा बीमा प्रतिनिधि / बैंक / कृषि विभाग अथवा प्रधानमंत्री फसल बीमा वेबसाईट अथवा मोबाईल द्वारा फसल बीमा एप पर जाकर अपनी घटना घटित होने के तुरन्त बाद 72 घन्टे की तय समय सीमा मे सुचना दी जा सकती है।