जिले में 3 मई से ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा‘ संक्रमण रोकने के लिए जिला प्रशासन के और सख्त कदम

विवाह समारोह में अब 31 व्यक्ति से अधिक होने पर लगाया जाएगा 1 लाख का जुर्माना

विनय एक्सप्रेस समाचार, नागौर। जिले में कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला कलक्टर डाॅ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशों पर जिले में 3 मई से 17 मई तक ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा‘ घोषित किया गया है। जिला प्रशासन ने इन विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और सख्त कदम उठाते हुए ‘महामारी रेडअलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा‘ की गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन की सख्त अनुपालना करवाने के लिए जिला कलक्टर डाॅ. जितेन्द्र कुमार सोनी की अध्यक्षता में रविवार को राजीव गांधी सेवा केन्द्र में वीसी के माध्यम से समस्त उपखण्ड अधिकारियों, चिकित्सा अधिकारियों, नगर परिषद व नगर पालिका के अधिकारियों, विकास अधिकारियों की बैठक का आयोजन हुआ।

डाॅ. सोनी ने बैठक के दौरान कहा कि कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के कारण पूरा प्रदेश मुश्किल दौर से गुजर रहा है। संक्रमण की दर के साथ-साथ कोविड से होने वाली मौतों की संख्या भी पहले की तुलना में काफी तेजी से बढ़ी हंै। चिकित्सा संसाधनों पर अत्यधिक दबाव है।  ऐसे में आमजन संयम और अनुशासन का परिचय देकर इस संकट से बाहर आने में सहयोग करें, क्योंकि जब तक संक्रमण की चैन नहीं टूटेगी, हमारे सभी प्रयास कम साबित होते जाएंगे। उन्होंने अपील की है कि आमजन इस महामारी की भयावहता को समझें तथा बाजारों, विवाह-समारोहों सहित अन्य गतिविधियों में भीड़ भाड़ रोकने के लिए ‘महामारी रेडअलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा‘ की नई गाइडलाइन की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें।

संस्थागत क्वारेंटीन

डाॅ. सोनी ने वीसी के माध्यम से जुडे उपखण्ड अधिकारियों एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि कफ्र्यू के दौरान अनुमत श्रेणी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के घूमता हुआ पाया गया, तो उसे संस्थागत क्वारेंटीन कर दिया जाएगा, जब तक कि उसकी आरटी पीसी आर रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती है।

विवाह समारोह के संबंध में दिनांक, आयोजन की समयावधि एवंस्थान की पूर्व सूचना उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोई मेल से देने के साथ ही शामिल होने वाले मेहमानों एवं अतिथियों की सूची भी अनिवार्य रूप से देनी होगी। इस सूची के अतिरिक्त कोई भी अतिथि अनुमत नहीं होगा। बिना पूर्व सूचना के विवाह समारोह आयोजित करने तथा सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने पर 5 हजार रूपए तथा 31 से अधिक व्यक्ति होने पर एक लाख रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा। सरकारी कर्मचारी, अधिकारी एवं चुने हुए प्रतिनिधियों से इस दौरान अनुकरणीय आचरण एवं सख्त अनुशासन की अपेक्षा की गई है। जिस कार्यक्रम में वे आमंत्रित हों, उनके द्वारा इन दिशा-निर्देशों की पालना की जाए।

जिला कलक्टर के निर्देशों के बाद जिला प्रशासन की ओर से जारी गाइडलाइन के महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार से हैं:-

ऽ नई गाइडलाइन के अनुसार, 3 मई सोमवार प्रातः 5 बजे से 17 मई सोमवार प्रातः 5 बजे तक ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा‘ रहेगा। इस दौरान सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं बाजार बंद रहेंगे।

ऽ शुक्रवार 7 मई दोपहर 12 बजे से सोमवार 10 मई प्रातः 5 बजे तक एवं शुक्रवार 14 मई दोपहर 12 बजे से 17 मई प्रातः 5 बजे तक ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन वीकेंड कफ्र्यू रहेगा तथा सोमवार से शुक्रवार प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से अगले दिन प्रातः 5 बजे तक सम्पूर्ण प्रदेश में ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन कफ्र्यू रहेगा।

ऽ कफ्र्यू के दौरान अनुमत श्रेणी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के घूमता हुआ पाया गया, तो उसे संस्थागत क्वारेंटीन कर दिया जाएगा, जब तक कि उसकी आरटी पीसी आर रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती है।

ऽ सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, आटा चक्की, पशुचारे से संबंधित थोक एवं खुदरा दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 6 से प्रातः 11 बजे तकही खुल सकेंगी।

ऽ किसानों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कृषि आदान विक्रेताओं की दुकानें/परिसर सोमवार एवं गुरूवार को प्रातः 6 से प्रातः 11 बजे तक खुलने की अनुमति होगी। आॅप्टिकल संबंधी दुकानें मंगलवार एवं शुक्रवार को प्रातः 6 से प्रातः 11 बजे तक खुल सकेंगी।

ऽ मंडियां, फल एवंसब्जियां तथा फूल-मालाओं की दुकानें प्रतिदिन प्रातः 6 से प्रातः 11 बजे तक खुल सकेंगी। ठेलेे, साइकिल, रिक्शा, आॅटोरिक्शा एवं मोबाइल वैन के माध्यम से सब्जियों एवं फलों का विक्रय प्रतिदिन प्रातः 6 से शाम 5 बजे तक की सीमा में अनुमत होगा।

ऽ डेयरी एवं दूध की दुकानों को प्रतिदिन प्रातः 6 से प्रातः 11 एवं शाम 5 से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।

ऽ राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी। साथ ही, फार्मास्यूटिकल, दवाएं एवं चिकित्सा उपकरणों से संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति होगी।

ऽ प्रोसेस्डफूड, मिठाई, बेकरी एवंरेस्टोरेंट इत्यादि दुकानंे नहीं खोेली जा सकेंगी। केवल होमडिलीवरी की सुविधा रात्रि 8 बजे तक ही अनुमत होगी।

ऽ विवाह समारोह में अब 50 की जगह 31 व्यक्ति ही अनुमत होंगे और विवाह समारोह केवल एक ही कार्यक्रम के रूप में अधिकतम 3 घंटे तक आयोजित किया जा सकेगा।

ऽ विवाह समारोह के संबंध में दिनांक, आयोजन की समयावधि एवं स्थान की पूर्व सूचना उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोई मेल से देने के साथ ही शामिल होने वाले मेहमानों एवं अतिथियों की सूची भी अनिवार्य रूप से देनी होगी। इस सूची के अतिरिक्त कोई भी अतिथि अनुमत नहीं होगा।

ऽ बिना पूर्व सूचना के विवाह समारोह आयोजित करने तथा सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने पर 5 हजार रूपए तथा 31 से अधिक व्यक्ति होने पर एक लाख रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

ऽ सरकारी कर्मचारी, अधिकारी एवं चुने हुए प्रतिनिधियों से इस दौरान अनुकरणीय आचरण एवं सख्त अनुशासन की अपेक्षा की गईहै। जिस कार्यक्रम में वे आमंत्रित हों, उनके द्वारा इन दिशा-निर्देशों की पालना की जाए।

ऽ समस्त उद्योग एवं निर्माण संबंधी इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी। संबंधित इकाई अपने श्रमिकों के लिए पहचान पत्र जारी करें, जिससे उन को आवागमन में सुविधा हो सके।

ऽ निर्माण सामग्री से संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी। दूरभाष अथवा इलेक्ट्रोनिक माध्यम से आॅर्डर मिलने पर सामग्री की सप्लाई की जा सकेगी।

ऽ नई गाइडलाइन के तहत परामर्श दिया गया है किजहां तक संभव हो बाजारों में खरीददारी के लिए दुपहिया एवं चैपहिया वाहनों का प्रयोग ना करें एवं नजदी की दुकान से पैदल, साइकिल या सार्वजनिक परिवहन (साइकिल रिक्शा एवंआॅटो रिक्शा) का प्रयोग करें, ताकि बाजारों में भीड़ भाड़ ना हो।

ऽ यह भी परामर्श दिया गया है कि ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा‘ के दौरान शादी-समारोह का आयोजन स्थगित कर इन्हें बाद में आयोजित किया जाए ताकि संक्रमण पर रोक लगाई जा सके।

ऽ यह भी सलाह दी गई है कि जहां तक संभव हो हाॅस्पिटल में भर्ती पाॅजिटिव व्यक्ति के साथ अन्य कोई व्यक्ति ना जाए। विशेष परिस्थितियों में केवल एक ही व्यक्तिको अनुमत किया जाए।

ऽ शेष दिशा-निर्देश जन अनुशासन पखवाड़े की पूर्वगाइडलाइन के अनुसार यथावत लागू रहेंगे।

जिला कलक्टर के निर्देशों के बाद जिला प्रशासन की ओर से जारी गाइडलाइन के महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार से हैं:-
ऽ नई गाइडलाइन के अनुसार, 3 मई सोमवार प्रातः 5 बजे से 17 मई सोमवार प्रातः 5 बजे तक ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा‘ रहेगा। इस दौरान सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं बाजार बंद रहेंगे।
ऽ शुक्रवार 7 मई दोपहर 12 बजे से सोमवार 10 मई प्रातः 5 बजे तक एवं शुक्रवार 14 मई दोपहर 12 बजे से 17 मई प्रातः 5 बजे तक ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन वीकेंड कफ्र्यू रहेगा तथा सोमवार से शुक्रवार प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से अगले दिन प्रातः 5 बजे तक सम्पूर्ण प्रदेश में ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन कफ्र्यू रहेगा।
ऽ कफ्र्यू के दौरान अनुमत श्रेणी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के घूमता हुआ पाया गया, तो उसे संस्थागत क्वारेंटीन कर दिया जाएगा, जब तक कि उसकी आरटी पीसी आर रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती है।
ऽ सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, आटा चक्की, पशुचारे से संबंधित थोक एवं खुदरा दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 6 से प्रातः 11 बजे तकही खुल सकेंगी।
ऽ किसानों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कृषि आदान विक्रेताओं की दुकानें/परिसर सोमवार एवं गुरूवार को प्रातः 6 से प्रातः 11 बजे तक खुलने की अनुमति होगी। आॅप्टिकल संबंधी दुकानें मंगलवार एवं शुक्रवार को प्रातः 6 से प्रातः 11 बजे तक खुल सकेंगी।
ऽ मंडियां, फल एवंसब्जियां तथा फूल-मालाओं की दुकानें प्रतिदिन प्रातः 6 से प्रातः 11 बजे तक खुल सकेंगी। ठेलेे, साइकिल, रिक्शा, आॅटोरिक्शा एवं मोबाइल वैन के माध्यम से सब्जियों एवं फलों का विक्रय प्रतिदिन प्रातः 6 से शाम 5 बजे तक की सीमा में अनुमत होगा।
ऽ डेयरी एवं दूध की दुकानों को प्रतिदिन प्रातः 6 से प्रातः 11 एवं शाम 5 से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।
ऽ राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी। साथ ही, फार्मास्यूटिकल, दवाएं एवं चिकित्सा उपकरणों से संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति होगी।
ऽ प्रोसेस्डफूड, मिठाई, बेकरी एवंरेस्टोरेंट इत्यादि दुकानंे नहीं खोेली जा सकेंगी। केवल होमडिलीवरी की सुविधा रात्रि 8 बजे तक ही अनुमत होगी।
ऽ विवाह समारोह में अब 50 की जगह 31 व्यक्ति ही अनुमत होंगे और विवाह समारोह केवल एक ही कार्यक्रम के रूप में अधिकतम 3 घंटे तक आयोजित किया जा सकेगा।
ऽ विवाह समारोह के संबंध में दिनांक, आयोजन की समयावधि एवं स्थान की पूर्व सूचना उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोई मेल से देने के साथ ही शामिल होने वाले मेहमानों एवं अतिथियों की सूची भी अनिवार्य रूप से देनी होगी। इस सूची के अतिरिक्त कोई भी अतिथि अनुमत नहीं होगा।
ऽ बिना पूर्व सूचना के विवाह समारोह आयोजित करने तथा सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने पर 5 हजार रूपए तथा 31 से अधिक व्यक्ति होने पर एक लाख रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
ऽ सरकारी कर्मचारी, अधिकारी एवं चुने हुए प्रतिनिधियों से इस दौरान अनुकरणीय आचरण एवं सख्त अनुशासन की अपेक्षा की गईहै। जिस कार्यक्रम में वे आमंत्रित हों, उनके द्वारा इन दिशा-निर्देशों की पालना की जाए।
ऽ समस्त उद्योग एवं निर्माण संबंधी इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी। संबंधित इकाई अपने श्रमिकों के लिए पहचान पत्र जारी करें, जिससे उन को आवागमन में सुविधा हो सके।
ऽ निर्माण सामग्री से संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी। दूरभाष अथवा इलेक्ट्रोनिक माध्यम से आॅर्डर मिलने पर सामग्री की सप्लाई की जा सकेगी।
ऽ नई गाइडलाइन के तहत परामर्श दिया गया है किजहां तक संभव हो बाजारों में खरीददारी के लिए दुपहिया एवं चैपहिया वाहनों का प्रयोग ना करें एवं नजदी की दुकान से पैदल, साइकिल या सार्वजनिक परिवहन (साइकिल रिक्शा एवंआॅटो रिक्शा) का प्रयोग करें, ताकि बाजारों में भीड़ भाड़ ना हो।
ऽ यह भी परामर्श दिया गया है कि ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा‘ के दौरान शादी-समारोह का आयोजन स्थगित कर इन्हें बाद में आयोजित किया जाए ताकि संक्रमण पर रोक लगाई जा सके।
ऽ यह भी सलाह दी गई है कि जहां तक संभव हो हाॅस्पिटल में भर्ती पाॅजिटिव व्यक्ति के साथ अन्य कोई व्यक्ति ना जाए। विशेष परिस्थितियों में केवल एक ही व्यक्तिको अनुमत किया जाए।
ऽ शेष दिशा-निर्देश जन अनुशासन पखवाड़े की पूर्वगाइडलाइन के अनुसार यथावत लागू रहेंगे।