विनय एक्सप्रेस समाचार,नागौर। महामारी रेड अलर्ट- जन अनुशासन पखवाड़ा की गाइडलाइन की अनुपालना के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जवाहर चैधरी की अध्यक्षता में शहर के धर्म गुरूओं और विभिन्न व्यापार संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक रविवार को कलेक्टेªट सभागार में आयोजित हुई। बैठक के दौरान कोरोना के बढते संक्रमण के क्रम को तोड़ने के लिए चौधरी ने सभी धर्म गुरूओं से आग्रह किया कि राज्य सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार किसी भी प्रकार के सार्वजनिक सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद सम्बन्धी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह/जुलूस/त्योहारों/मेलों की अनुमति नहीं होगी। धार्मिक स्थलों पर प्रबंधन द्वारा नियमित पूजा-अर्चना, इबादत आदि जारी रहेगी। परन्तु कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण हेतु श्रद्वालुओं/दर्षनार्थियों के लिए जिले में सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। जिन स्थलों पर आॅनलाइन दर्षनों की व्यवस्था है, वह जारी रहेगी। पूजा-अर्चना, इबादत आदि घर पर रहकर ही की जावें।
बैठक के दौरान चौधरी ने विभिन्न व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों को कहा कि नई गाइडलाइन के अनुसार निर्माण सामग्री से सम्बन्धित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी। माल के आवागमन के लिए दी गयी छूट के अनुसार दूरभाष अथवा इलेक्ट्राॅनिक माध्यम से आॅर्डर मिलने पर सामग्री सप्लाई की जा सकेगी। अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के अन्दर माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एंव अनलोडिंग तथा उक्त कार्य हेतु नियोजित व्यक्ति अनुमत होंगे। राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर संचालित ढा़बे एवं वाहन रिपेयर की दुकानें अनुमत होंगी।
सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ एवं किराने का सामान, आटा चक्की से सम्बन्धित खुदरा (रिटेल)/थोक (होल सेल) दुकानें तथा पषुचारा से सम्बन्धित खुदरा (रिटेल)/ थोक (होल सेल) दुकानें सोमवार से शुक्रवार प्रातः 6ः00 बजे से प्रातः 11ः00 बजे तक तथा कृषि आदान विक्रेताओं की दुकानें/परिसर सोमवार से गुरूवार प्रातः 6ः00 बजे से प्रातः 11ः00 बजे तक खुलेगी। आॅप्टिकल संबंधी दुकानें मंगलवार एवं शुक्रवार प्रातः 6ः00 बजे से प्रातः 11ः00 बजे तक तथा डेयरी एवं दूध की दुकानें, प्रतिदिन प्रातः 6ः00 बजे से प्रातः 11ः00 बजे एवं सांय 5ः00 बजे से सांय 7ः00 बजे तक खुलेगी। मण्डियां, फल एवं सब्जियां, फूल-मालाऐं की दुकानें प्रतिदिन प्रातः 6ः00 बजे से प्रातः 11ः00 बजे तक तथा सब्जियां एवं फलों के ठेले/साईकिल/ रिक्षा/आॅटो-रिक्षा/मोबाईल वैन द्वारा विक्रय प्रतिदिन प्रातः 6ः00 बजे से सांय 05ः00 बजे तक अनुमत होंगे।
राषन की दुकानें बिना किसी अवकाष के खुली रहेंगी। फार्मासुटिकल्स, दवाऐं एवं चिकित्सकीय उपकरणों से सम्बन्धित दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। प्रोसेस्ड फूड/मिठाई व मिष्ठान/बेकरी/रेस्टोरेन्ट्स इत्यादि दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी, केवल होम डिलीवरी की सुविधा रात्रि 8ः00 बजे तक ही अनुमत होगी। दुकानों में गोले बनाकर ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी सुनिष्चित कर सोषल डिस्टेसिंग की पालना सुनिष्चित की जाएगी। ‘‘नो मास्क नो सर्विंस’’ अर्थात जिस ग्राहक ने फेस मास्क नहीं पहन रखा होगा तो उसको दुकानदार द्वारा कोई सामान विक्रय नहीं किया जायेगा। दुकानदार स्वयं भी अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेंगे। यदि कोई दुकानदार ‘‘नो मास्क नो सर्विंस’’ प्रोटोकाॅल का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो दुकान को सील कर दिया जावें। सभी को परामर्ष दिया जाता है कि , जहां तक संभव हो, बाजारों में खरीददारी हेतु दुपहिया एवं चैपहिया वाहन का प्रयोग ना करें एवं नजदीकी दुकान से ही पैदल/साईकिल एंव सार्वजनिक परिवहन (साईकिल आॅटो रिक्षा) का प्रयोग करते हुए खरीददारी करें, ताकि बाजारों में भीड़-भाड़ ना हो। संबंधित इंसिडेन्ट कमाण्डर (उपखण्ड मजिस्ट्रेट) व्यापारिक संगठनों से वार्ता कर भीड़ नियंत्रण हेतु स्थानिय स्तर पर निर्णय ले सकेंगे।
बैठक के दौरान उपखण्ड अधिकारी अमित चैधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा, उप पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सहित धर्मगुरू एवं व्यापार मंडल के प्रतिनिधि मौजूद रहे।