विनय एक्सप्रेस समाचार, जोधपुर। आगामी विधान सभा चुनाव वर्ष 2023 के दौरान जोधपुर कमिश्नरेट क्षेत्र में शांतिपूर्वक, स्वतंत्र, निष्पक्ष, सुव्यवस्थित एवं भयमुक्त रूप से चुनाव सम्पन्न कराने एवं सभी वर्गों के मतदाताओं द्वारा बिना किसी भय के अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग करने के लिये पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर के क्षेत्र में निवासरत शस्त्र अनुज्ञाधारियों के शस्त्र संबंधित पुलिस थानों में जमा किये जायेंगे।
पुलिस उपायुक्त श्री रवि दत्त गौड़ द्वारा इस बारे में जारी आदेश के अनुसार ऐसे शस्त्र अनुज्ञाधारियों जो कि न्यायालय से जमानत पर छूटे हो, आपराधिक प्रकरणों में लिप्त हों, पूर्व के चुनावों के दौरान दंगों में लिप्त रहें हो, जिनके विरुद्ध आपराधिक मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई है, अन्य अन्वीक्षा स्तर पर या आपराधिक मामले में दोषसिद्धि हुई हो या शान्ति भंग के मामले में पाबन्द किया गया हो, के हथियार मय कारतूस जमा कराना अनिवार्य है।
आदेशानुसार इसी क्रम में संवेदनशील एवं अति संवेदनशील मतदान क्षेत्रों के निवासरत अनुज्ञापत्रधारी, ऐसे शस्त्र अनुज्ञापत्रधारी, जिनके संबंध में स्थानीय/प्रशासनिक एवं विधिक कारणों से संबंधित पुलिस उपायुक्त मानते हैं कि चुनावों के दृष्टिगत शस्त्र जमा कराना लोकहित लोकशांति के लिये उचित है तथा यदि कोई अनुज्ञापत्रधारी अपनी स्वेच्छा से शस्त्र जमा करवाना चाहता है, के हथियार मय कारतूस जमा करायेंगे।
आदेश में कहा गया है कि इसके अतिरिक्त ऐसे शस्त्र अनुज्ञापत्रधारी जो कि नेशनल राईफल एसोसिएशन के सदस्य हों, प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, विभिन्न संस्थानों एवं प्रतिष्ठानों व शस्त्र अनुज्ञापत्रधारी सुरक्षाकर्मी (बैक, जीवन बीमा निगम पेट्रोल पम्प इत्यादि), माननीय उच्च न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीश, कानून एवं व्यवस्था से जुड़े शस्त्र अनुज्ञापत्रधारी राज्य सरकार के अधिकारी/कर्मचारी को शस्त्र जमा कराने की बाध्यता से मुक्त रहेंगे।
उन्होंने बताया कि शस्त्र जमा नहीं करवाने वाले शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों के विरूद्ध धारा 786 भा.द.सं. एवं आर्म्स एक्ट के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी एवं आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के पश्चात शस्त्र नियमानुसार अनुज्ञापत्र धारकों को पुनः सुपुर्द कर दिया जायेगा।