गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत तीन व्यक्तियों को जिले से एक माह के लिए किया निष्कासित

विनय एक्सप्रेस समाचार, नागौर। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3(3) में पारित निर्णय दिनांक 20 व 21 सितम्बर के क्रम में तीन व्यक्तियों को जिला नागौर से निष्कासन के आदेश दिए है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार गुप्ता द्वारा राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 के अन्तर्गत धारा 3(3) में पारित किए अपने आदेश के अनुसार पुलिस थाना थांवला के प्रकरण 11/2023 में अभय सिंह पुत्र छोटू सिंह निवासी चम्पापुर को, पुलिस थाना कुचेरा के प्रकरण 02/2018 में हनीफ उर्फ कालू पुत्र सुल्तान निवासी खजवाना को तथा पुलिस थाना मुंडवा के प्रकरण 04/2020 में मोईनुदीन पुत्र छोटूखां को गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही कर जिला नागौर से एक माह तक निष्कासन किये जाने के आदेश दिए है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने इस अवधि के दौरान तीनों व्यक्तियों को अजमेर जिले के पुष्कर थाने में अपनी गतिविधियां दर्ज करवाने के आदेश दिए है।