विनय एक्सप्रेस समाचार, बीकानेर । बीकानेर विधानसभा पश्चिम की वोटर लिस्ट में हुई अनियमितता एवं धाँधलेबाज़ी के संबंध में अखबारों से मिली जानकारी के पश्चात अरुण आचार्य द्वारा एक रिप्रजेंटेशन की प्रतिलिपि ज़िला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को अनियमितता के संदर्भ में सितम्बर २३, २०२३ को रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा गया था।मामले की गंभीरता को मध्यनज़र रखते हुए जब इस मामले पर कोई प्रतिउतर न मिलने पर अरुण आचार्य द्वारा September ३० को व्यक्तिगत रूप से ज़िला अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर पूर्व में दि गई प्रतिवेदन कि इस संबंध में जानकारी लेनी चाही जिस पर सक्षम अधिकारी से संतोषप्रद जवाब नहीं मिला।
चूँकि original representation में १३३४६ वोटो कि निष्पक्ष जाँच के लिए आवेदन किया गया था ओर ज़िला निर्वाचन अधिकारी बीकानेर से जवाब न मिलने पर व्यथित होकर अरुण आचार्य ने राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की जिसमें राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा संज्ञान लेते हुए अरुण आचार्य द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन जो कि बीकानेर विधानसभा पश्चिम की वोटर लिस्ट में अनियमितता एवं धाँधलेबाजी के संबंध में था जिससे जिला अधिकारी द्वारा Representation of people Act 1950 के section 22 को ध्यान में रखते हुए अरुण आचार्य के प्रतिवेदन को रिप्रजेंटेशन एक्ट 1950 के सेक्शन 22 के अनुसार उच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना करते हुए निर्णीत करने का आदेश दिया गया है।