विनय एक्सप्रेस समाचार, नागौर। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार गुप्ता ने भूराराम पुत्र पुरखाराम निवासी संथाना खुर्द पुलिस थाना पादूकलां के प्रकरण संख्या 14/2023 में धारा 3 राजस्थान गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही कर जिला नागौर से 1 माह तक निष्कासन के आदेश प्रदान किए हैं। इस दौरान भूराराम को जिला अजमेर के पुष्कर थाने में अपनी गतिविधियां दर्ज करवाने के आदेश दिये है।