विनय एक्सप्रेस समाचार, भरतपुर। विधानसभा आम चुनाव 2023 हेतु अधिग्रहित किये गये वाहन यदि समय से रिपोर्टिंग नहीं करते हैं या वाहन को यथा स्थान से अन्यत्र ले जाते हैं तो उनके विरूद्व लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 167 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी जिसमें धारा 160 या धारा 162 के अधीन किये गये उल्लघन पर कारावास, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।
जिला परिवहन अधिकारी अभय मुदगल ने बताया कि 9 अक्टूबर 2023 को अधिग्रहित किये गये वाहनों में से कुछ बोलेरो वाहन जिनकी वाहन संख्या RJ05UA8343 के वाहन स्वामी अथवा चालक अपने वाहनों को अधिग्रहण के पश्चात नियत समय व स्थान पर उपस्थित होकर वहां से बिना बताये चले गये और बात करने पर भी अपना वाहन भेजने से मना कर दिया ऐसे वाहन मालिकों अथवा चालकों के विरूद्व लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1961 की धाराओं के अलावा विभागीय स्तर पर भी कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है जिसमें इन वाहन स्वामियों अथवा चालकों के पंजीकरण एवं लाईसेन्स निलम्बन की कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने वाहन स्वामियों अथवा चालकों को निर्देशित किया जाता है कि वे विधानसभा आम चुनाव 2023 में अधिग्रहण से सम्बन्धित निर्देशों की पूर्ण पालना किया जाना सुनिश्चित करें।