विनय एक्सप्रेस समाचार, पाली। विधानसभा आम चुनाव 2023 के दौरान गैर वाणिज्यिक, दूरस्थ ,अनियन्त्रित हवाई अड्डों , हैलीपैड के उपयोग, सार्वजनिक बैठको , रैलियों ,जुलूस एवं ध्वनि प्रसारक यंत्रो एवं चुनाव प्रचार के दौरान वाहनों के उपयोग की अनुमति के लिए जिला कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित कमरा नम्बर 31 ( सतर्कता शाखा) में एकल खिड़की प्रणाली के तहत स्वीकृति दी जाएगी।
इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता ने स्वीकृति प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।
ये होंगे स्वीकृति प्रकोष्ठ में
प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग) प्रभारी, जिला पुलिस,अधीक्षक, पाली द्वारा नामित उप अधीक्षक, अधीशाषी अभियन्ता, नगर परिषद, पाली ,अधिशाषी अभियन्ता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम, पाली सदस्य, तहसीलदार भू-अभिलेख सदस्य सचिव, होंगे ,जिला परिवहन अधिकारी, पाली द्वारा नामित यातायात निरीक्षक व अग्नि शमन अधिकारी, नगर परिषद, पाली सदस्य होंगे।
इन बिन्दुओ के आधार पर स्वीकृति होगी जारी
गठित स्वीकृति प्रकोष्ठ में राजनीतिक दलों , उम्मीदवारों को संबंधित आयोजन की अनुमति के लिए भारत निर्वाचन आयोग के सुविधा पोर्टल (https//suvidha.eci.gov.in@login) पर ऑनलाईन या स्वीकृति प्रकोष्ठ को ऑफलाईन कम से कम 48 घण्टे पूर्व आवेदन करना होगा।
राजनीतिक दलों , उम्मीदवारों द्वारा आवेदन की तिथि के 07 दिनों के भीतर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों , रैली , जुलूस आदि के संबंध में आवेदन किया जा सकता है। किसी विशेष दिन होने वाले एक से अधिक आयोजनों के लिए अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत करने होंगे।
सिंगल विण्डो प्रकोष्ठ से अनुमति ’पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर जारी की जाएगी। इसमे अनुमति देते समय आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों, स्थानीय विधि, निषेधात्मक आज्ञाओ आदि की पालना भी सुनिश्चित की जावे।
जिला ब्यावर से संबंधित क्षेत्रों में आयोजित होने वाले सभा ,रैली , जुलूस आदि आयोजनों की स्वीकृति के लिए संबंधित जिला मजिस्ट्रेट , रिटर्निंग अधिकारी के स्वीकृति प्रकोष्ठ में पृथक से आवेदन करना होगा।
प्रकोष्ठ प्रभारी द्वारा प्राप्त आवेदनों एवं उन पर की गई कार्यवाहियों के दिनांक एवं समय सहित विवरण के साथ अनुमति , निर्णय के संबंध में पृथक रजिस्टर में रिकार्ड (लॉगबुक) संधारित किया जाएगा। जारी की गई समस्त स्वीकृतियों की एक प्रति कलेक्ट्रेट एवं प्रभारी अधिकारी, आदर्श आचार संहिता , निर्वाचन व्यय ,पर्यवेक्षक प्रकोष्ठ , रिटर्निंग अधिकारी ,संबंधित आवेदक को भी उपलब्ध करवायेंगे।
आवेदन पत्रों के साथ, आवेदक का नाम व पूरा विवरण, राजनैतिक दल का नाम इत्यादि. प्रार्थना पत्र प्राप्त होने का समय एवं दिनांक रैली या सभा स्थल का विवरण, रैली या सभा में शामिल होने वाले अनुमानित व्यक्तियों की संख्या, नवीनतम चुनाव निर्देशों के सार, डी – के प्रारूप में खर्चे का विस्तृत ब्यौरा आदि विवरण भी होना चाहिए। इन सभी बिन्दुओं की सूचना रजिस्टर में भी अंकित होनी चाहिए।
अनुमति पत्र जारी किये जाने की तिथि एवं समय भी रजिस्टर में अंकित किया जायेगा। यदि अनुमति नहीं दी जाती है तो स्पष्ट अंकित किया जायेगा कि किन कारणों से अनुमति नही दी गई है।
यदि कोई अभ्यर्थी अपना चुनाव व्यय लेखा-जोखा निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार निरीक्षण के लिए प्रस्तुत नही करता है तो उसे सभा ,रैली की अनुमति नहीं दी जायेगी। वांछित अनुमति से संबंधित विभागों यथा पुलिस, स्थानीय निकाय / पंचायतीराज निकाय,अग्निशमन आदि से संबंधित स्वीकृति प्रकोष्ठ प्रभारी द्वारा ही प्राप्त की जाएगी एवं आवेदक को अन्य किसी विभाग से संबंधित स्वीकृतियों को प्राप्त करने के लिए अलग से निर्देशितनही किया जाएगा।
सभाओं या रैलियों के लिए अनुमति स्थानीय विधि एवं निषेधात्मक आज्ञाओं के अध्यधीन, राजनीतिक दलों उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्ति के 24 घण्टों के भीतर जारी किया जाना सुनिश्चित करें।
ट्रेफिक पुलिस से संबंधित स्वीकृति प्रकोष्ठ प्रभारी द्वारा ही प्राप्त की जाएगी एवं आवेदक को ट्रेफिक पुलिस से संबंधित स्वीकृतियों को प्राप्त करने के लिए अलग से निर्देशित नही किया जाएगा।
इसमे राजनैतिक दलों / उम्मीदवारों द्वारा चुनाव प्रचार / चुनाव सामग्री पहुँचाने के उपयोग में लाये जाने वाले वाहनों के लिए निर्वाचन विभाग के दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित कीजाएगी।
गैर वाणिज्यिक / दूरस्थ , अनियन्त्रित हवाई अड्डों , हैलीपैड के उपयोग के संबंध में अनुमति के लिए लैंडिंग के कम से कम 48 घण्टे पूर्व ट्रेवल प्लान, लैडिंग स्थल, उद्देश्य, यात्रियों के नाम, ऑपरेटर का नाम, पता, सम्पर्क सूत्र,वायुयान ,हैलिकॉप्टर की किस्म , मॉडल , रजिस्ट्रेशन क्रमांक, पायलटो का विवरण, विदेशी यात्रियों की दशा में पासपोर्ट क्रमांक इत्यादि विवरण के साथ संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन प्रस्तुत करना होगा। इसके लिए में पृथक से रजिस्टर संधारित किया जाएगा। प्रकोष्ठ प्रभारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि पुलिस विभाग के अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होने पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र पर्याप्त समय पूर्व जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध करवा दी जाए।
चुनाव प्रचार अभियान समाप्त होने के बाद किसी रैली / सभी की अनुमति नही दी जाएगी।