अनुपस्थित मतदाताओं (एवीइएस) को डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा

विनय एक्सप्रेस समाचार, फलौदी। भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के निर्देशों में संशोधन कर अनुपस्थित मतदाताओं (Absentee Voters) को डाक मतपत्र की सुविधा देने के लिए दिशा निर्देश जारी किए है
इस सम्बन्ध में रिटर्निंग अधिकारी डॉ अर्चना व्यास ने बुधवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ कार्यालय में बैठक आयोजित की।

रिटर्निंग अधिकारी डॉ व्यास ने बताया कि वरिष्ठ नागरिकजन (80 वर्ष से ऊपर आयु वाले), पात्र विशेष योग्यजन(40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले विशेष योग्यजन) दिव्यांग मतदाता एवं कोविड-19 पॉजिटीव संदिग्ध जो विधानसभा की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत है और मतदान दिवस के दिन मतदान केन्द्र तक मतदान के लिए पहुंचने योग्य नही है या मत देने के लिए उक्त दिवस उपस्थित नही रहेंगे, ऐसे अनुपस्थित मतदाताओं (एवीइएस) को डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान की है ।

आयोजित बैठक में तहसीलदार घंटियाली रमेश कुमार राजपुरोहित, फलौदी तहसीलदार डॉ भावना सांखला, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी सुरेश बिस्सा एवं मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधी उपस्थित रहे।