विनय एक्सप्रेस समाचार, पाली। जिला निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता ने आज बुधवार को विधानसभा चुनाव में नियुक्त दो कार्निको को निलंबित किया है।
जारी आदेशानुसार महादेव, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नाणा, तहसील बाली को विधानसभा आम चुनाव – 2023 को समयबद्ध एवं दक्षता से सम्पादित करने हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 26 के अन्तर्गत प्रशिक्षण क्रमांक 94 में मतदान अधिकारी प्रथम नियुक्त कर दिनांक 09 अक्टूबर को प्रथम प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु राजकीय बांगड़ महाविद्यालय पाली में उपस्थिति के लिए आदेशित किया गया था। प्रशिक्षण में उपस्थित नही होने व चुनाव जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्य में उच्च अधिकारियों के आदेशों की जानबूझ कर अवहेलना, करने पर कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतते प्रशिक्षण में उपस्थित नही होने के कारण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के तहत तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया है।
इसी प्रकार निर्वाचन अशिकारी मेहता ने मोहन सिंह, विद्यालय सहायक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खिवान्दी तहसील सुमेरपुर को विधानसभा आम चुनाव 2023 को समयबद्ध एवं दक्षता से सम्पादित करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 26 के अन्तर्गत मतदान दल में मतदान अधिकारी तृतीय नियुक्त कर प्रथम प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए राजकीय बांगड़ महाविद्यालय पाली में उपस्थिति हेतु आदेशित किया गया था। श्री मोहन सिंह द्वारा मतदान दलों के नियुक्ति आदेश लेने से इन्कार करने के कारण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के तहत निलम्बित किया गया है।