सूचना सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 21 जनवरी को : जिला कलक्टर गौरव अग्रवाल ने परीक्षा के सफल आयोजन को लेकर दिए दिशा-निर्देश

जोधपुर में परीक्षा के सफल संपादन को लेकर व्यापक प्रबन्ध सुनिश्चित

 
विनय एक्सप्रेस समाचार, जोधपुर. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आगामी 21 जनवरी को आयोजित होने वाली सूचना सहायक सीधी भर्ती-2023 परीक्षा के लिए जोधपुर में जिला प्रशासन द्वारा व्यापक प्रबन्ध सुनिश्चित किए गए हैं।
यह जानकारी परीक्षा की तैयारियों को लेकर गुरुवार को हुई बैठक में दी गई। बैठक में जिला कलक्टर श्री गौरव अग्रवाल, डीसीपी श्री गौरव यादव एवं डॉ. अमृता दुहन एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर प्रथम) श्री चंपालाल उपस्थित थे। इसमें परीक्षा को सफल, पारदर्शी एवं नियमानुसार संपादित करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर प्रथम)  श्री चंपालाल ने बताया कि जोधपुर शहर में कुल 65 परीक्षा केन्द्र निर्धारित किये गये हैं, जिसमें से 47 राजकीय परीक्षा केन्द्र हैं तथा 18 निजी विद्यालयों में परीक्षा केन्द्र हैं। यह परीक्षा एक सत्र में प्रातः 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा में कुल 18 हजार 898 परीक्षार्थी भाग लेंगे। इस परीक्षा में प्रश्न पत्र वितरण के लिए 22 उपसमन्वयकों की नियुक्ति की गई है।
जिला कलक्टर श्री गौरव अग्रवाल ने परीक्षा से संबंधित सभी उपस्थित  अधिकारियों को निर्देश दिए कि पारस्परिक समन्वय एवं संवाद निरन्तर कायम रखते हुए आयोग के दिशा-निर्देशों और नियमों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करते हुए परीक्षा को सफल बनाएं और सौंपी गई जिम्मेदारियों का पूरी बेहतरी के साथ निर्वाह करें।
उन्होंने कहा की आयोग के निर्देशों की पूर्ण पालना से ही सफल परीक्षा संपादन संभव है,इसमें किसी प्रकार की कोताही न बरती जाए।
डीसीपी श्री गौरव यादव एवं डॉ. अमृता दुहन ने भी परीक्षा से संबंधित अधिकारियों से आयोग के नियमों की पूर्ण पालना करते हुए सफल एवं पारदर्शी परीक्षा संपन्न करवाने का आह्वाहन किया। उन्होंने कहा की हम सभी को पूरी प्रतिबद्धता एवं परस्पर समन्वय के साथ इसे सफल बनाना है।
सतर्कता दलों का गठन, पर्यवेक्षक नियुक्त
बैठक में श्री चंपालाल ने जानकारी दी कि परीक्षा केन्द्रों के सघन निरीक्षण किये जाने के लिए 12 सतर्कता दलों का गठन किया गया है, जिसमें एक राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी प्रभारी तथा राजस्थान पुलिस सेवा एवं राजस्थान शिक्षा सेवा के अधिकारी दल के सदस्य है। राजकीय परीक्षा केन्द्रों 47 राजकीय पर्यवेक्षक नियुक्त किये गये हैं तथा 18 निजी विद्यालयों में कुल 36 राजकीय पर्यवेक्षक नियुक्त किये गये हैं।
नियंत्रण कक्ष स्थापित
परीक्षा के सफल संचालन के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर-प्रथम), जोधपुर के कार्यालय में 19 से 21 जनवरी, 2024 तक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है।
केन्द्राधीक्षक /पर्यवेक्षक के लिए निर्देश
बैठक में बताया गया कि परीक्षा संचालन में किसी प्रकार से अनुचित साधनों का उपयोग, अनियमित एवं अविधिपूर्वक गतिविधियों (अधिनियम की धारा 2 (च)के अन्तर्गत यथा परिभाषित) में संलिप्तता पाई जाती है तो उनके विरूद्ध राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती के अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम 2022 एवं (संशोधन) अधिनियम, 2023 के संख्यांक (17) के अनुसार 10 लाख से लेकर अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक का दंड तथा 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा के प्रावधान है, जिसके अंतर्गत कठोर दंडात्मक कानूनी कार्यवाही की जा सकती है साथ ही ऐसे परीक्षार्थी को आगे परीक्षा देने से विवर्जित भी किया जाएगा। ये कानून परीक्षार्थियों के साथ साथ उन सब पर भी लागू होगा जो परीक्षा संचालन में सम्मिलित हैं।
सभी कारगर प्रबन्ध सुनिश्चित
बैठक में निर्देश दिए गए कि पर्यवेक्षकों के लिए परीक्षा समय से 2 घंटे पहले परीक्षा केन्द्र पर आवश्यक रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित किया जावे ताकि पेपर प्राप्ति के समय एवं खोलने के समय उपस्थित रह सकें। इस कार्यवाही की भी वीडियोग्राफी आवश्यक है। सरकारी संस्थाओं में पर्यवेक्षक सरकारी अधिकारी होगा तथा निजी संस्थाओं के परीक्षा केन्द्र पर दोनों पर्यवेक्षक सरकारी अधिकारी होना आवश्यक है। वीक्षकों को परीक्षा केन्द्रों पर भिन्न सरकारी संस्थाओं से लगाया जायेगा।

अभ्यर्थियों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश
बैठक में बताया गया कि अभ्यर्थी को परीक्षा प्रारम्भ होने के लिए नियत समय से पर्याप्त समय पूर्व परीक्षा केन्द्र पर आवश्यक रूप से उपस्थित होना होगा ताकि तलाशी एवं पहचान कार्य पूर्ण हो सके। देरी पर तलाशी में समय लगने के कारण परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो सकते हैं, इसके लिए परीक्षार्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे। परीक्षा के निर्धारित समय से 01 घंटा पूर्व तक परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश दिये जाने की अनुमति होगी। इसके पश्चात् किसी भी स्थिति में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
कड़ी निगरानी में होगी परीक्षा
बैठक में निर्देश दिए गए कि आन्तरिक सुरक्षा दल/वीक्षक द्वारा पूर्ण सतर्कता एवं निगरानी के साथ जाँच कर यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई अभ्यर्थी अनुचित साधनों का उपयोग परीक्षा के अन्तर्गत नहीं कर रहा है, एवजी अभ्यर्थी के रूप में तो नहीं बैठ रहा है। ड्यूटी पर कार्यरत पुलिस अधिकारी एवं आंतरिक सुरक्षा दल द्वारा प्रवेश के समय अभ्यर्थी की गठन जांच किया जाना आवश्यक है। पहचान के लिए ई-प्रवेश पत्र, फोटो युक्त पहचान प्रमाण पत्र-आधार कार्ड इसके न होने पर मतदाता कार्ड, पेन कार्ड, पासपोर्ट एवं ड्राईविंग लाइसेंस आदि से पहचान सुनिश्चित होने तथा गहन तलाशी के उपरांत एवं निर्धारित ड्रैस कोड में आने पर ही परीक्षार्थी को केन्द्र में प्रवेश दिया जाए।
परीक्षा केन्द्र पर आने वाले सभी अभ्यर्थियों की शक्ल का एडमिट कार्ड, आधार कार्ड तथा सरकारी आई.डी कार्ड से मिलान किया जायेगा ताकि अन्य अभ्यर्थी ना बैठ सके। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रवेश पत्र और सरकारी आई. डी कार्ड फर्जी बनाया हुआ तो नहीं है। परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार की पेपर लीक संबंधी अवांछनीय घटना हो जाती है तो उसको गंभीरता से लिया जावेगा
परीक्षार्थियों के लिए ड्रेस कोड
परीक्षा में परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अनुसार निर्धारित ड्रेस कोड़ कोट, टाई, मफलर, जाकेट, जरकिन, ब्लेजर शॉल आदि पहन कर नहीं आयें। परीक्षार्थी शर्ट, बिना जेब वाली गर्म जर्सी/स्वेटर जिनमें बड़े बटन नहीं लगे हो, पहनकर आयें। शर्ट में किसी तरह का बैज आदि नहीं लगा हो या ऐसे कपड़े जिसमे आपत्तिजनक सामग्री आदि छुपाये जाने की संभावना हो, पहनकर नहीं आयें। महिलायें अपने बालों में रबर बैण्ड या साधारण किस्म की हेयरपिन लगा कर आ सकती हैं।
यह भी कहा गया है कि परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र पर तलाशी के समय अपना गर्म स्वेटर, जर्सी उतार कर/सिर से स्कार्फ आदि हटाकर तलाशी देनी होगी। परीक्षार्थियों को पूरी आस्तीन का कुर्ता, शर्ट, ब्लाउज आदि पहन कर एवं अपनी वेशभूषा में बड़ा बटन, किसी प्रकार के ब्रोच (जडाऊ पिन) या बैज या फूल आदि लगा कर आने की अनुमति नहीं होगी।
इसी प्रकार परीक्षार्थियों को लाख/कांच की पतली चूडियों के अलावा किसी भी प्रकार के जेवरात यथा अन्य प्रकार की चूड़ियां, कान की बाली (इयरिंग), अंगूठी, बासलेट आदि पहनकर आने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र में किसी भी प्रकार की घड़ी, धूप का चश्मा, बैल्ट, हैण्ड बैंग, हेयर पिन, गण्डा/ताबीज, कैप/हेट, स्कार्फ, स्टॉल, शॉल, मफलर पहनकर परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। जूते. सैण्डल, मोजे छोटे साइज के टकने (एंकल) तक के पहनकर आ सकते हैं। यदि किसी वस्तु को पहनकर आने में या ड्रेस कोड़ में शामिल होने के संबंध में कोई संदेह/विवाद हो तो इस संबंध में केन्द्र पर परीक्षा से जुड़े हुए अधिकारी का निर्णय मान्य होगा।
परीक्षार्थियों की तलाशी
बैठक में बताया गया कि परीक्षा केन्द्रों पर कानून-व्यवस्था बनाये रखने एवं तलाशी के लिए पर्याप्त संख्या में समुचित पुलिस बल  (जिसमें समुचित संख्या में महिला पुलिसकर्मी भी हां), की परीक्षा समय से डेढ घण्टा पूर्व (प्रातः 08.30)) पर कराई जाकर तलाशी (फ्रिसकिंग) का कार्य गहनता से एवं समय पर पूर्ण करना होगा। परीक्षार्थियों को बोर्ड द्वारा प्रतिबन्धित सामग्री परीक्षा केन्द्र में नहीं लाया जाना सुनिश्चित करना होगा। परीक्षा केन्द्रों पर नकल या अनुचित साधनों के प्रयोग या किसी अपराध के घटित होने की सूचना मिलने पर त्वरित कार्यवाही की जायेगी।