नागौर जिले में धारा 144 निषेधाज्ञा लागू : 6 मई 2024 तक रहेगी प्रभावी

विनय एक्सप्रेस समाचार, नागौर. लोकसभा आमचुनाव 2024 के मद्देनजर जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अरुण कुमार पुरोहित ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नागौर जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर निषेधाज्ञा लागू की है। आदेश के अनुसार, जिले की राजस्व सीमा के भीतर सम्पूर्ण क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का विस्फोटक पदार्थ, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र, यथा रिवाल्वर, पिस्टल, बन्दूक (एम.एल.गन,बी.एल.गन)आदि एवं अन्य हथियार जैसे गण्डासा, फरसी, भाला, तलवार, गुप्ती, कृपाण, चाकू, छुरी,बरछी, कटार, धारिया, बाघनख (शेरपंजा) जो किसी धातु के शस्त्र के रूप में बना हो आदि तथा विधि द्वारा प्रतिबंधित हथियार और मोटे घातक हथियार लाठी आदि सार्वजनिक स्थानोंपर धारण कर न तो घूमेगा और न ही प्रदर्शन कर हाथ में लेकर चलेगा। जारी निर्देशानुसार यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल, राजस्थान सिविलपुलिस, चुनाव ड्यूटी में तैनात अर्द्ध सैनिक बल, होम गार्ड एवं चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। इसी क्रम में सिख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी तथा यह आदेश शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण हेतु आदेशानुसार शस्त्र निरीक्षण करवाने अथवा शस्त्र पुलिस थाना में जमा कराने हेतु ले जाने पर लागू नहीं होगा, वृद्धजन, विशेष योग्यजन एवं बीमार व्यक्ति जो बिना लाठी के सहारे नहीं चल सकते है वह लाठी/वैशाखी का उपयोग चलने में सहारा लेने हेतु कर सकेंगें

इसी के साथ ही नागौर जिले / राज्य से बाहर का कोई भी व्यक्ति नागौर जिले की सीमा में उपरोक्त किस्म के हथियारों को अपने साथ नहीं लाएगा, ना ही सार्वजनिक स्थानों पर प्रयोग एवं प्रदर्शन करेगा।

कोई भी व्यक्ति किसी भी मतदाता को परोक्ष/अपरोक्ष व सांकेतिक रुप से न तो स्वंय डरायेगा व धमकायेगा, न ही किसी अन्य व्यक्ति को इसके लिए प्रेरित व प्रोत्साहित करेगा, कोई भी व्यक्ति संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बिना किसी भी सार्वजनिक / धार्मिक/व्यक्तिगत स्थल पर राजनैतिक प्रयोजन के लिए जुलूस, सभा, धरना भाषण आदि का आयोजन नही करेगा एव ना ही संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना ध्वनि प्रसाण यंत्र का प्रयोग किया जावेगा। ध्वनि प्रसारण यंत्र उपयोग हेतु अनुमति संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक नियमानुसार दी जा सकेगी। ऐसे आयोजनों में कोई इस प्रकार का कृत्य नहीं करेगा, जिससे यातायात व्यवस्था, जन व्यवस्था एवं जनशांति विक्षुब्ध हो।

साथ ही कोई भी व्यक्ति सांप्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुँचाने वाले तथा उत्तेजनात्मक नारे नहीं लगायेगा, न ही ऐसा कोई भाषण और उद्बोधन देगा, न ही ऐसे किसी पेम्पलेट्स, पोस्टर या अन्य प्रकार की चुनाव सामग्री छापेगा या छपवायेगा, वितरण करेगा या करवायेगा और न ही किसी एम्प्लीफायर, रेडियों, टेपरिकार्डर, लाउडस्पीकर, ऑडियों-विडियों केसेट या अन्य किसी इलैक्ट्रोनिक उपकरणों के माध्यम से इस प्रकार का प्रचार-प्रसार करेगा अथवा करवायेगा। ऐसे कृत्यों के लिए न ही किसी को दुष्प्रेरित करेगा, कोई भी व्यक्ति (विभाग का अधिकृत व्यक्ति के अतिरिक्त) ऊँचे टॉवरों व ऊँची पानी की टंकियों आदि पर नहीं चढ़ेगा, जिससे की न्यूसेन्स या आशंकित खतरे की संभावना हो तथा लोक शांति विक्षुब्ध होती हो, कोई भी व्यक्ति या संस्था इन्टरनेट तथा सोशल मिडिया यथा फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब आदि के माध्यम से किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार नहीं करेगा।

आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति जिले में किसी भी स्थान पर व किसी भी समय पर शांति भंग करने, चुनाव प्रक्रिया

को किसी प्रकार से बाधित करने अथवा उसमें व्यवधान उत्पन्न करने के लिए न तो स्वंय कोई कार्यवाही करेगा और न ही अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के समूहों को प्रेरित या प्रोत्साहित करेगा, कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नही करेगा, न ही अन्य किसी को सेवन करवायेगा अथवा न ही मदिरा सेवन हेतु दुष्प्रेरित करेगा तथा अधिकृत विक्रेताओं के अलावा कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग के अलावा अन्य उपयोग हेतु सार्वजनिक स्थलों मे मदिरा लेकर

आवागमन नहीं करेगा और न ही इस हेतु किसी को दुष्प्रेरित करेगा। सूखा दिवस पर मदिरा-विक्रय पूर्णतः प्रतिब्ंधित रहेगा। साथ ही कोई भी व्यक्ति चुनाव प्रचार या प्रसार हेतुवाहनों से यातायात बाधित नहीं करेगा/ ना ही करवायेगा। संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट की पूर्व लिखित अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति ध्वनि

प्रसारण यंत्र लगे किसी भी प्रकार के ‘वाहन का प्रयोग नहीं करेगा/ नही करवायेगा और कोई भी व्यक्ति/ संगठन मंदिरों, मजिस्दों गुरुद्वारों, गिरिजाघरों या अन्य धार्मिक स्थानों का निर्वाचन प्रचार मंच के रुप में प्रयोग नहीं करेगा न ही करवाएगा । आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति मतदान दिवस के दिन मतदान केन्द्र से एवं मतगणना दिवस पर मतगणना स्थल से सौ मीटर की परिधि के अंदर किसी भी तरह के मोबाईल, फौन, सेल फौन, वायरलैस का उपयोग नहीं करेगा एवं नही लेकर चलेगा। यह प्रतिबंध चुनाव ड्यूटी मे लगे पुलिस व अन्य अधिकारियों / कर्मचारियों पर लागू नही होगा।

मतदान के दिवस मतदाताओं को वाहनों से मतदान केन्द्रों पर ले जाने और वहां से वापस लाने पर पूर्णतः रोक रहेगी। आदेशानुसार निषेद्याज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन किए जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डित करवाया जावेगा।

यह निषेधाज्ञा शनिवार से लागू हो गई है और 6 मई,2024 तक प्रभावी रहेगी।