विनय एक्सप्रेस समाचार, बीकानेर।जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार जिले में कोई व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल / संस्था सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना जुलूस, सभा एवं सार्वजनिक मीटिंग का आयोजन नहीं करेगा, साथ ही सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर) का उपयोग भी नहीं किया जा सकेगा। सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक की अवधि में सक्षम अधिकारी द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर) के उपयोग की लिखित अनुमति दी जा सकेगी। रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनिविस्तारक यंत्रो का उपयोग उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार वर्जित रहेगा। ऐसे आयोजनों में कोई इस प्रकार का कृत्य नहीं करेगा जिसमें यातायात व्यवस्था, जन व्यवस्था एवं जनशांति विक्षुब्ध हो। यह प्रतिबंध बारात व शवयात्रा पर लागू नहीं होगा।
जिले में आदर्श आचार संहिता के दौरान निर्वाचन के प्रचार के उदेश्य से टेलीफोन, मोबाईल कॉल, डोर-टू-डोर अभियान, एसएमएस वाट्सअप, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया सहित प्रचार संबंधी गतिविधि रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक प्रतिबंधित होगी।
कोई व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल या संस्था ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) किसी भी प्रकार के वाहन पर लगाकर उपयोग लेने की अनुमति प्राप्त करने के लिए सक्षम अधिकारी को आवेदन करेगें तथा आवेदन में वाहन संख्या, वाहन की रजिस्ट्रेशन संख्या व वाहन की किस्म का अंकन करेगें। सक्षम अधिकारी की लिखित में अनुमति के पश्चात ही ध्वनिविस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जा सकेगा। जुलूस, सभा एवं सार्वजनिक मीटिंग व ध्वनि विस्तारक यंत्रों की अनुमति के लिए सक्षम अधिकारी बीकानेर शहर में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) तथा उपखण्ड क्षेत्र में संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट होंगे।