नागौर जिले में लाभान्वितों का आंकड़ा 400 तक पहुंचा
जिले के निजी अस्पताल जुड़े है योजना से
विनय एक्सप्रेस समाचार,नागौर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की महत्वकांक्षी योजना मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ अब पंजीकृत पात्र लाभार्थियों को मिलना शुरू हो गया है।
योजना के तहत कैशलेस उपचार पाने वाले लाभाान्वितों का आंकड़ा जहां 10 हजार के पार चला गया है, वहीं नागौर जिले में भी करीब 400 मरीज लाभान्वित हो चुके हैं। इन मरीजों को योजना से सम्बद्ध सरकारी एवं निजी अस्पतालों में चिकित्सकों द्वारा कैशलेस उपचार मुहैया करवाया जा गया है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. मेहराम महिया ने बताया कि एक मई 2021 से शुरू हुई इस जन स्वास्थ्य कल्याणकारी योजना का सफलतापूर्वक संचालन जिला कलक्टर डाॅ. जितेन्द्र कुमार सोनी के मार्गदर्शन में किया जा रहा है।
डाॅ. महिया ने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पात्र लाभार्थियों को अपने उपचार के लिए सरकारी व योजना से जुड़े निजी अस्पतालों में भी बिना खर्च के लिए उपचार सुलभ हो रहा है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. मेहराम महिया ने बतया कि योजना से जुड़ने के लिए पात्र लाभार्थी के अलावा 850 वार्षिक प्रीमियम देकर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं और जिस दिन पंजीकरण होगा उसी दिन से योजना का लाभ मिलेगा। डॉ. महिया ने बताया कि योजना में पंजीकृत प्रत्येक परिवार को योजना का लाभ मिलें, इसके लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तत्पर और सजग है। योजना से संबद्ध कोविड-19 उपचार हेतु अधिकृत किसी भी निजी अस्पताल द्वारा अगर पंजीकृत व्यक्तियो को निःशुल्क इलाज के लिये मना किया जाता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। योजना के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी या शिकायत के लिए टोल फ्री नम्बर 1800 180 6127 के साथ ही जिला स्तरीय सीएमएचओ कंट्रोल रूम नम्बर 01582-240844 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
कोविड-19 के उपचार के लिए अब दो की जगह तीन पैकेज
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि कोरोना महामारी के उच्च प्रसार को देखते हुए लाभर्थियों की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा येाजना से सम्बद्ध अस्पतालों में अब कोविड-19 के उपचार के लिए पैकेजज की संख्या बढ़ाकर तीन कर दी गई है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एंजेसी द्वारा योजना को लेकर जारी गाइडलाइन के अनुसार उपचार के पैकेजेज की दर भी बढाकर 5000 प्रतिदिन से लेकर 9900 प्रतिदिन निर्धारित की गई है जिसमें योजना के लाभार्थी को परामर्श शुल्क, नर्सिंग चार्जेज, बैड, भोजन, निर्धारित उपचार, कोविड-19 टेस्ट, माॅनिटरींग एवं फिजियोथैरेपी शुल्क, पी.पी.ई.किट, दवाएं एवं कंज्यूमेबल्स, डाॅक्यूमेंटेशन चार्जेज, समस्त प्रकार की जांचे जैसे- बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलाॅजी, पैथोलाॅजी, इमेजिंग सुविधाएं निशुल्क प्राप्त होंगी।
नागौर के यह निजी अस्पताल है सम्बद्ध
एनएचएम के डीपीएम राजीव सोनी ने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में जिला मुख्यालय स्थित पंडित जेएलएन अस्पताल, कुचामन, लाडनूं व डीडवाना के उप जिला अस्पताल सहित 35 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सहित नागौर के पांच निजी अस्पताल भी सम्बद्ध किए गए हैं। योजना में सम्बद्ध निजी अस्पतालों में उत्तम हाॅस्पिटल डीडवाना, सनसिटी हाॅस्पिटल मकराना, एमएन घोड़ावत हाॅस्पिटल, लाडनूं तथा मारवाड़ हाॅस्पिटल, कुचामन सिटी तथा श्रीराम मंगलम हाॅस्पिटल, लाडनूं शामिल है।
31 मई तक करें आवेदन, योजना का लाभ लें
राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एंजेसी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरूणा राजोरिया ने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकृत होने के लिये प्रदेशवासी 31 मई 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके पश्चात आवेदन करने वालो को अगले दो माह तक योजना का लाभ नही मिल पायेगा। योजना का लाभ लेने के लिये जनआधार कार्ड अथवा जनआधार नम्बर अस्पताल में ले जाना जरूरी है। योजना के अन्तर्गत प्रदेश के प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रूपये तक का निःशुल्क चिकित्सा का लाभ लेने के लिये योजना के अन्तर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है। इसके लिये पंजीकरण ई-मित्र केन्द्र पर किया जा सकता है। ई-मित्र केन्द्र के अलावा इच्छुक व्यक्ति अपनी एसएसओ आईडी से घर बैठे भी पंजीकरण कर सकता है।
’परिवेदनाओ का त्वरित हो रहा निपटारा, प्रत्येक परिवेदना का लगातार कर रहे निस्तारण’
योजना के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली परिवेदनाओ को लेकर गठित कमेटी त्वरित रूप से परिवेदनाओ का निस्तारण लगातार कर रही है। संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी काना राम ने बताया कि विभाग का काॅल सेंटर 24 घंटे कार्यरत है जिसमें कार्मिक प्रदेश से प्राप्त होने वाली प्रत्येक शिकायत को तुरन्त संबंधित अधिकारी और नोडल अधिकारी को प्रेषित करते है और संबंधित नोडल अधिकारी अस्पताल या अधिकारी व कर्मचारी से समन्वय कर शिकायत का निस्तारण करते है। इसके अलावा अन्य माध्यमों से भी प्राप्त होने वाली शिकायतों का भी निस्तारण त्वरित हो रहा है। योजना में पंजीकृत प्रत्येक परिवार को योजना का लाभ मिलें, इसके लिये विभाग तत्पर और सजग है। योजना से संबद्ध कोविड-19 उपचार हेतु अधिकृत किसी भी निजी अस्पताल द्वारा अगर पंजीकृत व्यक्तियो को निःशुल्क इलाज के लिये मना किया जाता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। योजना के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी या शिकायत के लिए टोल फ्री नम्बर 1800 180 6127 पर सम्पर्क किया जा सकता है।