विनय एक्सप्रेस समाचार,जैसलमेर। जिले में राज्य सरकार के निर्देशों की पालना में अभाव की स्थिति में अभावग्रस्त घोषित गांव में लघु एवं सीमान्त कृषकों द्वारा छोड़े गए पशुओं के संरक्षण के लिए पुख्ता प्रबंध किये जा रहे है। जिला कलक्टर (सहायता) आशीष मोदी ने एक आदेश जारी कर तहसील फतेहगढ़ व भणियाणा में 34 हजार 240 पशुओं के संरक्षण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी गई है। इन तहसीलों में कुल 233 पशु शिविर की स्वीकृति जारी की गई है। इन शिविरों में छोटे व बड़े पशुओं का संरक्षण होगा।
जिला कलक्टर मोदी द्वारा जारी आदेश के अनुसार फतेहगढ़ तहसील में 19450 असहाय पशुधन के संरक्षण के लिए 126 पशु शिविर स्वीकृत किये गये है। वहीं भणियाणा तहसील में 14790 असहाय पशुधन संरक्षण के लिए 107 पशु शिविर स्वीकृत किए गए है।
आदेश के अनुसार पशु शिविर संचालकों को पशु शिविर में पशुआंे को रखने के लिए छाया, पानी, चारा संग्रहण स्थल, बाड़ा इत्यादि की व्यवस्था करनी होगी एवं इसके लिए अलग से रजिस्टर का संधारण करना होगा। सहायता विभाग के नॉर्म्स के अनुसार पशु शिविरों में रखे जाने वाले बड़े पशु के लिए 70 रुपये प्रति पशु प्रतिदिन तथा 35 रुपये प्रति छोटे पशु प्रतिदिन की दर से चार/पशु आहार देने के लिए राहत सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। पशु आहार राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन/राजफैड से क्रय जाने की स्थिति में ही अनुदान राशि देय होगी।
आदेश के अनुसार पशु शिविर संचालक को शिविर के संबंध में संधारित रजिस्टर में चलाने वाली संस्था का नाम, शिविर स्थल का नाम, पशुओं की संख्या, चारे की मात्रा इत्यादि का अंकन करना होगा। इसके साथ ही लघु एवं सीमान्त कृषकों के पशुओं की सूची ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर लगायी जाएगी। इसके साथ ही सहायता विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही की जाएगी। साथ ही इन शिविरों का निरीक्षण एवं सत्यापन संबंधित पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी द्वारा किया जाएगा। शिविरों का निरीक्षण उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदारों द्वारा समय-समय पर किया जाएगा।