आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी
विनय एक्सप्रेस समाचार, जयपुर। ए.सी.बी.मुख्यालय के निर्देश पर टोंक इकाई द्वारा आज मंगलवार को कार्यवाही करते हुये पुलिस थाना बरौनी के कानिस्टेबल चालक देवनारायण को उसके दलाल पप्पू गुर्जर (प्राईवेट व्यक्ति) के माध्यम से परिवादी से 13 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी.की टोंक इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी ट्रैक्टर ट्रॉली से बजरी परिवहन के विरूद्ध कार्यवाही नहीं करने की एवज में 13 हजार रुपये मासिक बन्धी के रूप में देवनारायण गुर्जर कानिस्टेबल चालक पुलिस थाना बरौनी द्वारा उसके दलाल पप्पू गुर्जर (प्राईवेट व्यक्ति) के माध्यम से 40 हजार रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है। जिस पर एसीबी टोंक इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अब्दुल आहद खान के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज पुलिस निरीक्षक श्री कप्तान सिंह तथा उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये देवनारायण पुत्र श्री रामफूल गुर्जर निवासी ग्राम हरभांवता, तहसील निवाई जिला टोंक हाल कानिस्टेबल चालक पुलिस थाना बरौनी जिला टोंक को उसके दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) पप्पू गुर्जर पुत्र श्री राधाकिशन निवासी टाटी थली, पोस्ट बनेठा तहसील उनियारा, जिला टोंक के माध्यम से परिवादी 13 हजार रुपये की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी देवनारायण गुर्जर कानिस्टेबल चालक की जामा-तलाशी में उसके कब्जे से 56,380/-रुपये नगदी भी बरामद किये गये हैं, जिनका स्पष्टीकरण आरोपी द्वारा नहीं दिये जाने पर उक्त राशि को भी ए.सी.बी.टीम द्वारा प्रकरण में जब्त किया गया है। एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन.के निर्देशन में आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी.टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा। एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाईन नं.1064 एवं व्हाट्सएप्प हैल्पलाईन नं.94135-02834 पर 24×7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।