बीकानेर में एन.एम. काॅलेज ऑफ नर्सिंग के प्रिंसिपल व लिपिक 10 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी

विनय एक्सप्रेस समाचार, जयपुर। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर बीकानेर इकाई द्वारा आज शुक्रवार को कार्यवाही करते हुये अनीस अली, प्रिंसिपल व मनीष बड़गूजर लिपिक एन.एम काॅलेज आॅफ नर्सिंग, बीकानेर को परिवादी से 10 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की बीकानेर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि एन.एम. काॅलेज ऑफ नर्सिंग, बीकानेर जो आर.यू.एच.एस. राजस्थान जयपुर के अधीन संचालित है के प्रिंसिपल अनीस अली व लिपिक मनीष बड़गूजर द्वारा छात्रों को प्रेक्टिकल नहीं दिलवाने, मूल दस्तावेज नहीं लौटाने तथा परीक्षा नहीं दिलवाने का दबाव बनाकर प्रत्येक छात्र से 10-10 हजार रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है। जिस पर एसीबी बीकानेर इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री रजनीश पूनिया के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज पुलिस निरीक्षक श्री आनन्द कुमार एवं
उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये अनीस अली पुत्र श्री कासिम अली निवासी 3/225, मुक्ताप्रसाद नगर, बीकानेर हाल प्रिंसिपल एन.एम. काॅलेज ऑफ नर्सिंग, बीकानेर व मनीष बड़गूजर पुत्र श्री नन्द किशोर निवासी हनुमान जी मंदिर के पीछे, चैपड़ा बाड़ी, गंगाशहर, बीकानेर हाल लिपिक एन.एम. काॅलेज आॅफ नर्सिंग, बीकानेर को परिवादी से 10
हजार रुपये की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा। एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाईन नं. 1064 एवं whatsapp हैल्पलाईन नं. 94135-02834 पर 24×7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।