विनय एक्सप्रेस समाचार, जैसलमेर। राजस्थान सरकार द्वारा वर्तमान में ‘‘एमनेस्टी स्कीम‘‘ एवं ‘‘मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना‘‘ चलाई जा रही जिसके तहत् कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत बिल की राषि बिना ब्याज/पेनल्टी के जमा करवाने पर 31 दिसम्बर 2022 तक की सम्पूर्ण पेनल्टी/ब्याज राषि माफ की गई थी। उसको राज्य सरकार ने बढ़ाकर अब 31 मार्च 2023 तक प्रभावी कर दी है।
अधीक्षण अभियंता विद्युत जे.आर.गर्ग ने बताया कि मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के अन्तर्गत 1000 रूपये प्रतिमाह एवं अधिकतम 12000 रूपये प्रतिवर्ष का अतिरिक्त अनुदान भी दिया जावेगा। इस योजना के तहत् अब तक जैसलमेर जिले में पात्र कृषि उपभोक्ताओं को 15 माह में कुल 1120.31 लाख रूपये का अनुदान दिया जा चुका हैं।
उन्होंने जैसलमेर वृत के समस्त कृषि उपभोक्ताओं से अपील कि जाती है कि वह अविलम्ब अपना बकाया बिल जमा करवाकर ‘‘एमनेस्टी स्कीम‘‘ एवं ‘‘मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना‘‘ का लाभ प्राप्त करें।
साथ समस्त कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं से अपील की जाती हैं कि वह अपने बैंक खाते की पासबुक, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड एवं नवीनतम विद्युत विपत्र की पढने योग्य छायाप्रति संबंधित सहायक अभियंता कार्यालय में जमा करावें, ताकि राज्य सरकार के निर्देषानुसार जनवरी 2023 से मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के अन्तर्गत देय उक्त अनुदान राषि सीधे ही लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तातंरित की जाकर योजना से लाभान्वित किया जा सके।