कोरोना मृतक के परिजन अब 30 दिन में कर सकेंगे आवेदन : यदि आवेदन नहीं किया तो जिला स्तरीय कमेटी के पास जाएगा मामला

50 हजार अनुग्रह राशि के लिए हो सकेगा आवेदन

विनय एक्सप्रेस समाचार, नागौर। कोरोना मृतक का परिजन अब गत 15 अक्टूबर 2022 से आगामी 30 दिन तक अनुग्रह राषि के लिए आवेदन कर सकेंगे। यदि इस बार भी वह आवेदन करने से चूक जाते हैं और बाद में आवेदन करेंगे तो पूरा मामला जिला कलक्टर की अध्यक्षता वाली कमेटी के पास जाएगा और वहां से ये तय होगा कि संबंधित को राषि मिलेगी या नहीं।
इसे लेकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. महेश वर्मा ने बताया कि कोविड-19 मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर मृत व्यक्ति के परिजन द्वारा(यथा आवेदन का जन आधार मृतक एवं आवेदक का आधार, बैंक पास बुक, केनसल्ड बैंक, जो जन आधार से जुड़े हो, मृतक का कोविड का मृत्यु प्रमाण पत्र, मृतक से आवेदन के संबंध का दस्तावेज, शपथ पत्र/घोषणा पत्र आदि) सहित ई मित्र कियोस्क के माध्यम से निषुल्क ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे।


झूठे दावों को कम करने के लिए शुरूआत में दावे के लिए प्राप्त आवेदनों को जांचा जाएगा। यदि यह पाया जाता है कि किसी व्यक्ति ने झूठे दावे प्रस्तुत किए हैं, तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 52 के अंतर्गत विचार करते हुए दावेदार दंड का भागी होगा।
ये करेंगे आवेदन
वे व्यक्ति, जिनकी मृत्यु कोविड जांच में पॉजिटिव आने की दिनांक अथवा क्लीनिकल कोविड पॉजिटिव पाए जाने के 30 दिवस के भीतर हुई है, भले ही ऐसी मृत्यु अस्पताल के बाहर हुई हो एवं व्यक्ति इससे पूर्व कोविड नेगेटिव हो चुका है। मृत्यु के कोविड-19 संक्रमित होने पर (30 दिवस में) से होने वाली मृत्यु को आर्थिक सहायता/ एक्सग्रेसिया का पात्र माना जाएगा। ऐसे कोविड पॉजिटिव रोगी, जिनकी मृत्यु निरंतर अस्पताल में भर्ती रहने के दौराना हुई है, भले ही नेगेटिव आए गए हैं। कोविड-19 मृत्यु का प्रमाण पत्र संबंधित अस्पताल द्वारा जारी किया जाएगा, यदि मृत्यु अस्पताल में हुई है। किसी अपरिहार्य परिस्थितियों में क्षतिपूर्ति के दावेदार यदि निर्धारित समय सीमा में अपना दावा प्रस्तुत नहीं कर सकता तो उसके लिए जिला कलक्टर के स्तर पर गठित षिकायत निवारण समिति के पास जाने का विकल्प पूर्व की भांति होगा।

ऐसे दी रियायत

20 मार्च, 2022 से पूर्व की कोविड मृत्यु में 60 दिवस (24 मार्च, 2022 से प्रभावी) एवं इसके बाद मृत्यु पर 90 दिन में आवेदन करने की सीमा के सभी पुराने प्रकरणों में एक बारीय रियायत दी जा रही है। इसके तहत कोविड मृतक आश्रितों को एक्सग्रेसिया सहायता राषि भुगतान करने की समय सीमा में एक बारीय 30 दिन की रियायत 15 अक्टूबर से प्रभावी हुई है तथा जिनके मृत्यु प्रमाण पत्र में मृत्यु का कारण कोविड-19 में दर्ज है।

एक बारीय रियायत

कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के परिजनों को अनुग्रह राषि लेने के लिए आवेदन की समय सीमा में 30 दन की एक बारीय रियायत दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय के रि.पि.(सी) संख्या 539/2021 के एम संख्या 1805/2021 में 24 मार्च 2022 को पारित आदेष (रिपोर्टेबल) के क्रम में कोविड-19 से मृत व्यक्ति के परिजन को राज्य सरकार द्वारा 50 हजार रूपए की अनुग्रह राषि देय है।