विनय एक्सप्रेस समाचार, नागौर। प्रबंध निदेशक अनुसूचित जाति निगम, मुख्यालय जयपुर के आदेशानुसार राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड नागौर द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं स्वच्छकार वर्ग, दिव्यांगजन एवं राजस्थान अन्य पिछडा वर्ग के 18 से 60 वर्ष के व्यक्तियों को रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2022-23 के लिए आन लाइन आवेदन की प्रक्रिया सुचारू कर दी गई है ।
परियोजना प्रबंधक नरेश बारोठिया ने बताया कि आवेदक अपना आन लाइन आवेदन ई- मित्र अथवा व्यक्तिगत रूप से एसएसओ आईडी के माध्यम से अनुसूचित जाति निगम के आन लाइन पोर्टल पर जा कर जन आधार प्लेटफॉर्म के माध्यम से भर सकते हैं ।
उन्होंने बताया कि आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज जैसे जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, स्वयं द्वारा सत्यापित वार्षिक आय प्रमाण पत्र, किसी बैंक / अनुजा निगम नागौर से ऋण नहीं होने का स्वयं के द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र, दिव्यांग होने की दशा में दिव्यांग प्रमाण पत्र एवं वाहन ऋण की दशा में ड्राइविंग लाइसेंस आदि लगाने अनिवार्य है ।
साथ ही उन्होंने बताया कि वर्ष 2022-23 के लिए, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 198, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 06, स्वच्छकार वर्ग के लिए 54, दिव्यांग वर्ग के लिए 28, तथा अन्य पिछडा वर्ग के लिए 34 का लक्ष्य रखा गया है ।