विनय एक्सप्रेस समाचार, नागौर। राजस्थानअनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम के प्रबंध निदेशक के द्वारा जारी आदेशानुसार अनुसूचित जाति निगम नागौर द्वारा अनुसूचित जाति, अनु. जनजाति एंव स्वच्छकार वर्ग, दिव्यांगजन एवं राज. अन्य पिछड़ा वर्ग के 18 से 60 वर्ष के व्यक्तियों को रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2022-23 के लिए ऑन लाईन आवेदन की प्रक्रिया सुचारू कर दी गई है। परियोजना प्रबंधक किशना राम लोल ने बताया कि पात्र आवेदक अपना ऑन लाईन आवेदन ई-मित्र अथवा व्यक्तिगत SSO ID के माध्यम से अनुजा निगम के ऑन लाईन पोर्टल पर जा कर जन आधार प्लेटफॉर्म के माध्यम से 31 जनवरी तक कर सकते हैं । परियोजना प्रबंधक ने बताया कि इसके अंतर्गत रियायती ब्याज दर पर ऋण देने के लिए अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 198, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 06, स्वच्छकार वर्ग के लिए 54, दिव्यांग वर्ग के लिए 28 तथा अन्य पिछडा वर्ग के लिए 34 का लक्ष्य रखा गया है । उन्होंने बताया कि आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज जैसे जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, स्वयं द्वारा सत्यापित वार्षिक आय प्रमाण-पत्र, किसी भी बैंक / अनुजा निगम नागौर से ऋण नहीं होने का स्वयं के द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र, विकलांग होने की दशा में दिव्यांग प्रमाण पत्र एंव वाहन ऋण की दशा में ड्राइविंग लाइसेंस आदि लगाने अनिवार्य है।