विनय एक्सप्रेस समाचार, नागौर। राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार इस बार दीपावली पर्व पर केवल ग्रीन आतिशबाजी के पटाखों को बेचने व चलाने की अनुमति होगी। जिला मजिस्ट्रेट डॉ अमित यादव ने आदेश जारी कर बताया कि इस दीपावली-2023 पर्व के अवसर पर नागौर जिले में विस्फोटक अधिनियम 1884 सपठित विस्फोटक नियम-2008 के अन्तर्गत केवल ग्रीन आतिशबाजी के पटाखों की बिक्री के लिये विस्फोटक नियम 2008 के नियम 84 व 106 (4) के तहत जारी किये जाने वाले 30 दिवस अस्थाई अनुज्ञापत्र केवल ग्रीन आतिशबाजी व पटाखों के लिए ही जारी किये जायेंगे। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में 20 अक्टूबर (शुक्रवार) आंमत्रित किये गए हैं। अस्थाई अनुज्ञा पत्र के लिए इच्छुक व्यक्ति निम्न निर्देशानुसार आवेदन कर सकते हैं।
1- आवेदनपत्र पर दो रूपये का कोर्ट फीस स्टॉम्प लगाना होगा।
2- आवेदनपत्र के साथ 50/- रूपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर शपथपत्र नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित करवाकर संलग्न किया जायेगा।
3- आवेदन पत्र (एई-5 ) दो प्रतियों में पूर्ण एवं स्पष्ट रूप से भरकर प्रस्तावित व्यापार स्थल के स्पष्ट साईट प्लान ब्ल्यू प्रिन्ट नक्शा (4 प्रतियॉ में), जिसमें व्यवसाय स्थल के चारों ओर की स्थिति दर्शाई हुई हो एवं पूर्ण पता मय हस्ताक्षरशुदा एवं अग्निशमन यंत्र भरा होने की रसीद के साथ प्रस्तुत करना होगा।
4- गत वर्षो में यदि अस्थाई अनुज्ञापत्र जारी किया गया हो, तो उसकी फोटोप्रतियां संलग्न की जावें ।
5- अनुज्ञापत्र की शर्तों के अलावा जन सुरक्षा की दृष्टि से विस्फोटक सामग्री या विस्फोटक पदार्थ की एक दुकान से दूसरी दुकान की दूरी कम से कम 15 मीटर की होना आवश्यक हैं।
आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण रूप से भरकर जिला कलक्टर कार्यालय, नागौर में निर्धारित दिनांक 20.10.2023 तक प्रस्तुत किये जा सकते हैं। निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनपत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण एवं अस्पष्ट आवेदनपत्रों पर कार्यवाही सम्भव नहीं होगी।