विनय एक्सप्रेस समाचार, नागौर। जिले में इस दीपावली पर्व के अवसर पर विस्फोटक अधिनियम 1884 सपठित विस्फोटक नियम-2008 के अन्तर्गत केवल ग्रीन आतिशबाजी के पटाखों की बिक्री के लिये विस्फोटक नियम 2008 के नियम 84 व 106 (4) के तहत जारी किये जाने वाले 30 दिवस अस्थाई अनुज्ञापत्र के लिए इच्छुक व्यक्तियों से आवेदनपत्र निर्धारित प्रपत्र में 30 सितंबर,शुक्रवार तक आमंत्रित किए गए हैं।
जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा जारी संशोधित परामर्शदात्री के दिए गए परामर्श अनुसार केवल ग्रीन आतिशबाजी के बेचने व चलाने की अनुमति होगी। अतःइस दीपावली पर्व के अवसर पर केवल ग्रीन आतिशबाजी के पटाखों की बिक्री के लिए जारी किए जाने वाले अस्थाई अनुज्ञापत्र के लिए इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में 30 सितंबर तक आमंत्रित किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि आवेदनपत्र पर दो रूपये का कोर्ट फीस स्टॉम्प लगाना होगा, आवेदनपत्र के साथ 50 /- रूपये के नॉन- ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर शपथपत्र नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित करवाकर संलग्न किया जायेगा,आवेदन पत्र (एई – 5 ) दो प्रतियों में पूर्ण एवं स्पष्ट रूप से भरकर प्रस्तावित व्यापार स्थल के स्पष्ट साईट प्लान ब्ल्यू प्रिन्ट नक्शा (4 प्रतियॉ में), जिसमें व्यवसाय स्थल के चारों ओर की स्थिति दर्शाई हुई हो एवं पूर्ण पता मय हस्ताक्षरशुदा एवं अग्निशमन यंत्र भरा होने की रसीद के साथ प्रस्तुत करना होगा। साथ ही गत वर्षों में यदि अस्थाई अनुज्ञापत्र जारी किया गया हो, तो उसकी फोटोप्रतियां भी संलग्न करनी होगी।अनुज्ञापत्र की शर्तो के अलावा जन सुरक्षा की दृष्टि से विस्फोटक सामग्री या विस्फोटक पदार्थ की एक दुकान से दूसरी दुकान की दूरी कम से कम 15 मीटर की होना आवश्यक हैं। आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण रूप से भरकर सम्बन्धित उपखण्ड कार्यालय में (उपखण्ड क्षेत्र के लिए ) एवं नागौर शहर के लिए जिला कलक्टर कार्यालय में 30 सितंबर तक प्रस्तुत किये जा सकते हैं। निर्धारित अन्तिम दिनांक 30.09.2022 के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनपत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि अपूर्ण एवं अस्पष्ट आवेदनपत्रों पर भी कार्यवाही सम्भव नहीं होगी।