विनय एक्सप्रेस समाचार, भरतपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत जिले के बीपीएल, अन्त्योदय परिवार, विधवा महिला, महिला खिलाडी, विशेष योग्यजन, पालनहार परिवार एवं अनाथ कन्या वर्गों की पुत्रियों को विवाह उपरान्त अनुदान दिया जायेगा।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक जगदीश प्रसाद चावरिया ने
बताया कि इस योजना के तहत बालिका की आयु 18 वर्ष से अधिक एवं परिवार की
आय 50 हजार रूपये से अधिक न हो, ही पात्र होंगे। उन्होंने बताया कि
अशिक्षित से लेकर 10वीं अनुत्तीर्ण तक 21 हजार, 10वीं पास कन्या हेतु 31
हजार एवं स्नातक पास कन्या हेतु 41 हजार रूपये का अनुदान दिया जायेगा।
इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के
बीपीएल परिवारों को 10 हजार रूपये की राशि अतिरिक्त दी जायेगी। उन्होंने
बताया कि जिले में वित्तीय वर्ष 2021-22 की अवधि में मुख्यमंत्री
कन्यादान योजना के तहत 480 बालिकाओं को लाभान्वित किया जा चुका है तथा
106 प्रकरण आवेदक के स्तर पर आक्षेप एवं कमीपूर्ति हेतु लम्बित हैं
जिनमें पंचायत समिति बयाना में 4, पंचायत समिति डीग में 10, पंचायत समिति
कामां में 8, पंचायत समिति कुम्हेर में 14, पंचायत समिति नदबई में 4,
पंचायत समिति नगर में 2, पंचायत समिति रूपवास में 28, पंचायत समिति सेवर
में 22 एवं पंचायत समिति वैर में 14 आवेदन लम्बित हैं। उन्होंने आवेदकों
से आक्षेपों एवं कमीपूर्ति हेतु आग्रह करते हुए कहा कि वे ई-मित्र पर
जाकर आक्षेपों की पूर्ति कर आवेदन पूर्ण करें जिससे उनकी अनुदान राशि का
भुगतान किया जा सके, आक्षेप की पूर्ति नहीं करने वाले आवेदकों के आवेदनों
पर कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी।