जिला मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 144 के आदेश में संशोधन

विनय एक्सप्रेस समाचार, भरतपुर। वर्तमान में प्रदेश में हुई साम्प्रदायिक घटना को देखते हुये धारा 144 के आदेष में संशोधन करते हुये किसी भी प्रकार से साम्प्रदायिक घटना का वीडियो रखने, सरकुलेट करने, चाहे वह व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर हो या अन्य सोशल मीडिया गु्रप हो, पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। इस वीडियो को रखने वालों के खिलाफ विधि सम्मत एवं आई0टी0 की धाराओं में सख्त कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही जिले में इंटरनेट भी बंद रहेगा।

यह भी निर्णय लिया गया कि कल धर्मगुरूओं के साथ शांति समिति की बैठक ली जायेगी। साथ ही समस्त थानों के स्तर पर भी सी0एल0जी0 की मीटिंग की जायेगी। उक्त बैठक में जिला कलक्टर एवं एस0पी0 द्वारा धार्मिक गुरूओं से निवेदन किया जायेगा कि वह धार्मिक उन्माद फैलाने वाले वीडियो, चित्र अथवा फोटो को फोरवार्ड न करने के लिये आमजन से भी अपील करें। साथ ही जिला प्रषासन एवं पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है एवं किसी भी प्रकार से माहौल बिगाड़ने की कोशिश पर प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।