इस पर बीकानेर जिला बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन की ओर से अरुण व्यास ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष मधुसूदन पुरोहित अधिवक्ता के माध्यम से writ याचिका दायर की तथा दिनांक 14.11.2024 व 15.11.2024 के आदेश को चुनौती दी। याचिका में इस बात की चुनौती दी कि कानूनन नवीन यादव आदेश पारित नहीं कर सकते।
माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधिपति कुलदीप माथुर साहब ने दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात दिनांक 14.11.2024 और 15.11.2024 के आदेश पर रोक लगाते हुए निर्देश दिया की बीकानेर बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन पूर्व की तरह कार्य करेगी। अरुण कुमार व्यास की तरफ़ से अधिवक्तागण आनंद जी पुरोहित, अमित कुमार पुरोहित व मधुसूदन पुरोहित ने पैरवी की।
