जिला मजिस्ट्रेट मेहता ने जारी किए आदेश रविवार को वीकेंड कर्फ्यू के दौरान बंद रहेंगे धर्मस्थल धार्मिक आयोजनों की नहीं होगी अनुमति
विनय एक्सप्रेस समाचार, बीकानेर। जिले में कंटेनमेंट जोन और कर्फ्यू क्षेत्र से बाहर स्थित समस्त धार्मिक स्थल गुरुवार 1 जुलाई से आमजन के लिए प्रातः 5 से सायं 4 बजे तक खोले जाएंगे।
जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर नमित मेहता के द्वारा बुधवार को इस संबंध में जारी किए गए। निर्देशानुसार प्रत्येक रविवार को वीकेंड कर्फ्यू के मध्य नजर धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।
आदेशानुसार धार्मिक स्थल से जुड़े सभी व्यक्तियों को वैक्सीन की कम से कम एक डोज लगाना अनिवार्य रहेगा।
*कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार के लिए प्रबंधन होगा जिम्मेदार*
धार्मिक स्थलों पर आने-जाने वाले दर्शनार्थियों ,आगंतुकों, श्रद्धालुओं की भीड़ को कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार नियंत्रित करने की जिम्मेदारी प्रबंध समिति, ट्रस्ट, संस्था पदाधिकारियों व सदस्यों की होगी ।विशेष दिवसों में इस हेतु विशेष व्यवस्था की जाएगी। धार्मिक स्थलों में दर्शनार्थियों के प्रवेश पर इस तरह अंतराल रखा जाएगा कि एक समय में पूजा स्थल के अंदर व्यक्तियों की संख्या इस सीमा तक सीमित रहे कि प्रत्येक व्यक्ति के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी हो। मस्जिदों में अदा की जाने वाली नमाज के दौरान व्यक्तियों की संख्या उपलब्ध स्थान व सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए रखी जाए। धार्मिक स्थल के पुजारियों एवं सत्संग एवं दर्शनार्थियों द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क पहनना, थर्मल स्कैनिंग, हैंड वॉश सैनिटाइजेशन का समुचित प्रबंध एवं मानव संपर्क में आने वाले सभी बिंदुओं से हर दरवाजे के हैंडल आदि को बार-बार सेनेटाइज किया जाए ।
*प्रसाद सामग्री, फूल माला पर रहेगा प्रतिबंध*
धार्मिक स्थल में फूल, माला, प्रसाद व अन्य पूजा सामग्री ले जाने एवं घंटी बजाने पर प्रतिबंध रहेगा। बड़े धार्मिक स्थलों में विशेष दिनों में दर्शनार्थियों की भीड़ नहीं जुटे और सोशल डिस्टेंसिंग पालना सुनिश्चित की जाए। आरती को ऑनलाइन देखने हेतु प्रोत्साहित किया जाए। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए जहां तक संभव हो पूजा अर्चना, उपासना प्रार्थना और नमाज घर पर रहकर ही करने को प्रोत्साहित किया जाए ,ताकि धार्मिक स्थलों पर भीड़ नहीं जुटे।
*धार्मिक आयोजन की नहीं होगी अनुमति*
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी निर्देशानुसार धार्मिक आयोजनों या धार्मिक जुलूस आदि की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा धार्मिक स्थलों के संबंध में समय-समय पर जारी गाइडलाइन एवं दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करनी होगी। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित धार्मिक स्थल को बंद करने की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी