जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने दिया परिवादी को एफडी की पूर्ण परिपक्वता राशि देने का आदेश : अधिवक्ता मनीष चाण्डक ने की मामले की पैरवी

विनय एक्सप्रेस समाचार, बीकानेर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बीकानेर के पीठासीन अध्यक्ष चन्द्रकला जैन, सदस्य पुखराज जोशी एवं सदस्या मधुलिका आचार्य ने उपभोक्ता परिवाद सं. 32/2021 के मामले में निर्णय देते हुए परिवादी देवकिशन पुत्र महावीर प्रसाद के पक्ष में सहारा इण्डिया को परिपक्वता राशि 82,402 रूपये(9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित) मानसिक संताप के 10,000 रूपये का भुगतान तथा परिवाद व्यय 5000 रूपये का भुगतान एक माह में करने का आदेश दिया साथ ही भुगतान न होने पर दोनों राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का आदेश भी दिया।


मामले की पैरवी करने वाले बीकानेर के युवा अधिवक्ता मनीष चाण्डक ने बताया कि प्रबंधक, सहारा इण्डिया, फ्रेन्चाईजी कार्यालय सरस्वती सदन, मुख्य डाकघर के पास बीकानेर ने उक्त मामले में परिवादी को कोलायत शाखा में दिनांक 15 नवम्बर 2012 को जमा करवायी 35000 रूपये की फिक्स डिपोजिट की परिपक्वता तिथि 15 नवम्बर 2018 पूर्ण होने पर के उपरान्त परिपक्वता राशि 82,402 रूपये का भुगतान न करने पर जिला उपभोक्ता जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बीकानेर के समक्ष परिवाद दायर करके साक्ष्य एवं मजबूत तथ्यों के आधार पर पैरवी की गई । मामले के दौरान विपक्षी पक्ष द्वारा किसी भी साक्ष्य एवं तथ्य का खंडन नहीं किये जाने की स्थिति में एवं परिवादी द्वारा उपलध कराए गए साक्ष्य, शपथपत्र एवं एफडी की रसीद के अवलोकन पश्चात पीठासीन अधिकारियों द्वारा मामले का निर्णय परिवादी के पक्ष में दिया गया।