विनय एक्सप्रेस समाचार,बीकानेर। जिले की दो तहसीलों में उचित मूल्य की दुकानों का आवंटन किया गया है। आवंटन से पहले आवेदकों केे साक्षात्कार लिए गए थे।
जिला रसद अधिकारी भागूराम मेहला ने बताया कि तहसील कोलायत एवं बज्जू क्षेत्रों के आवेदकों के साक्षात्कार लेने हेतु उचित मूल्य दुकान आवंटन सलाहकार समिति की बैठक 29 अक्टूबर 2021 को आयोजित कर आवेदकों से साक्षात्कार लिये गये। साक्षात्कार के बाद उचित मूल्य दुकान आंवटित की गई है। उन्होंने बताया कि कोलायत तहसील की ग्राम पंचायत उदट के गांव उदट में शंकर लाल मेघवाल पुत्र जीवन राम मेघवाल को, ग्राम पंचायत खारी चारनान के गांव खारी में कांता कुमावत पत्नी मनोज कुमार को उचित मूल्य की दुकान का आवंटन किया गया है। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत गजनेर में गौरीशंकर पुत्र जेठाराम को उचित मूल्य की दुकान का आवंटन हुआ है।इसी प्रकार से तहसील बज्जू चयनित ग्राम पंचायत फूलासर में बबिता पत्नी प्रेमसुख को, ग्राम बांगडसर में नवाब खां टॉवरी पिता अमरू खां को, राववाला में मदन लाल को दुकान का आवंटन किया गया है।उन्होंने बताया कि चयनित आवेदकों को रूपये एक हजार प्रतिभूति राशि एवं रूपये दो प्रतिकार पत्र फीस जिला रसद कार्यालय बीकानेर में स्वयं व्यक्तिशः उपस्थित होकर चालान के जरिये 30 दिसम्बर तक राजकोष आवश्यक रूप से जमा करवाकर चालान की प्रति जिला रसद अधिकारी कार्यालय में देनी होगी। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त स्वयं की दो पासपोर्ट साईज फोटो एवं दुकान एवं गोदाम का नक्शा मौका ब्ल्यू प्रिन्ट दो प्रतियों में तथा दुकान के मालिक होने का हक हकूक संबंधी दस्तावेज अथवा किराये की दुकान होने पर किरायानामा व सहमति पत्र आवश्यक रूप से देना होगा।प्राधिकार पत्रचारक प्रवर्तन निरीक्षक से अनुमोदित व्यापार स्थल (उचित मूल्य की दुकान) का फोटोग्राफ उक्त विवरण के साथ मौतबिरान व्यक्तियों की उपस्थिति दर्शाते हुए दो फोटोग्राफ्स की प्रतियां संबंधित प्रवर्तन निरीक्षक से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करने होंगे। उन्होंने बताया कि निर्धारित अवधि में यदि सभी औपचारिकताएं 30 दिसम्बर तक तक पूर्ण नहीं की जाती है तो आवंटित दुकान स्वतः ही निरस्त समझी जाएगी। इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का परिवाद स्वीकार्य नहीं होगा।