जिले की 5 तहसीलों में उचित मूल्य की 52 दुकानों का हुआ आवंटन

विनय एक्सप्रेस समाचार,बीकानेर। जिले की 5 तहसीलों के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में 52 उचित मूल्य की दुकानों का आवंटन किया गया है। आवंटन से पहले आवेदकों केे साक्षात्कार लिए गए थे।
जिला रसद अधिकारी भागूराम मेहला ने बताया कि तहसील श्रीडूंगरगढ़ शहर व ग्रामीण क्षेत्र, नोखा शहर व ग्रामीण क्षेत्र, लूणकनसर, खाजूवाला एवं एवं पूगल क्षेत्रों के आवेदकों के साक्षात्कार लेने हेतु उचित मूल्य दुकान आवंटन सलाहकार समिति की बैठक 21 सितम्बर से 30 सितम्बर 2021 तक आयोजित कर आवेदकों से साक्षात्कार लिये गये। साक्षात्कार के बाद उचित मूल्य दुकान आंवटित की गई है।उन्होंने बताया कि श्रीडूंगरगढ़ शहरी क्षेत्र में गायत्री कठोतिया पुत्री किशन कठोतिया, द्रोपती शर्मा पत्नी धनराज, महावीर प्रसाद पुत्र ओंकारमल जाट, रमजान अली पुत्र असगर अली, पूनम पत्नी श्याम सुंदर दर्जी, कमला माली पुत्री शुभकरण माली व रोहित सिंह राजपुरोहित पुत्र श्रवण सिंह को उचित मूल्य की दुकान आवंटित हुई है। उन्होंने श्रीडूंगरगढ़ ग्रामीण क्षेत्र में कुन्पालसर में पुष्पा कुमारी पत्नी पूनमचंद को, समंदसर में कविता पत्नी रामनिवास को, सूड़सर में विकेश कुमार पुत्र जसराम, रीड़ी में किशनलाल जाखड़ पुत्र मोहनलाल व मिगसरिया में सावित्री पत्नी मनोज कुमार को, इन्दपालसर सांखलान में सहीराम जाखड़ पुत्र चोखाराम जाखड़ को, जैसलसर में ममता पत्नी सहीराम को, गुसाईसर में श्याम सुन्दर पुत्र श्रवण कुमार को, धर्मास मंे पृथ्वीसिंह राजपूत पुत्र अमर सिंह को, मोमासर में रामकिशन गोदारा पुत्र बीरबलराम को व राजेडू मंे शारदा जाट पत्नी हंसराज सारण को उचित मूल्य दुकान आवंटन हुआ है।
मेहला ने बताया कि नोखा शहरी क्षेत्र में सुनीता डूडी पुत्री गंगाराम डूडी को, सीताराम भादू पुत्र गोवर्धन राम को व पंकज भाम्भू पुत्र रामरतन भाम्भू को और नोखा ग्रामीण क्षेत्र में रासीसर में ममता बिश्नोई को,किरतासर में ओम प्रकाश पुत्र लूणाराम को, मंसूरी में गंगा पत्नी रामगोपाल को, बेरासर में अपनी बचत घर योजना महिला सहकारी समिति लि. बेरासर को, बाधनू में बजरंगलाल पुत्र रतिराम, धूपालिया में भरताराम मेघवाल पुत्र भींयाराम को, कुचौर अगूणी में सुशीला गोदारा पुत्री जेठाराम, काकड़ा में श्रीराम डेलू पुत्र रामधन डेलू को, शेखासर में द्रोपती गोदारा पत्नी पदमाराम को, सोवा में आसूराम कुम्हार पुत्र मांगीलाल को, सूरपुरा में जेठाराम भाम्भू पुत्र रामकिशन को, सिंजगुरू में अन्नाराम जाट पुत्र सुखराम जाट को, रोड़ा में जयकिशन पुत्र सुखराम जाट को, झाड़ेली में रामप्यारी जाट पत्नी पवन कुमार, जांगलू में श्यामा राम पुत्र बगडूराम बिश्नोई को, किशनासर में कान्ता राजपुरोहित/परमेश्वर सिंह को व हिम्मटसर में देशकिशन राठी पुत्र ओमप्रकाश राठी को दुकान का आवंटन किया गया है।इसी प्रकार से तहसील लूणकनसर में  जैसा में रामनिवास जांगू पुत्र भागीरथ जांगू को, किशनासर में सुमित्रा सारण पत्नी शिवलाल सारण को, जसवंतसर में बीरबल राम पुत्र किशनाराम को, करणीसर उर्फ राजासर में कांता पत्नी सहीराम मेघवाल को, अजीतमाना में बलराम पुत्र भागूराम को, काकड़वाला में सहीराम पुत्र ठाकरराम को उचित मूल्य दुकान का आवंटन हुआ है। उन्होंने बताया कि तहसील खाजूवाला में 7 पीएचएम में सविता कुमारी पुत्री सुगनाराम को, भागू (गुल्लूवाली) में वेदप्रकाश पुत्र मदनलाल को और 3 पीडब्ल्यूएम में सरोज रानी पत्नी राजेश गोदारा को दुकान का आवंटन हुआ है।
मेहला ने बताया कि तहसील पूगल के गांव करणीसर भाटियान में रावताराम पुत्र हुकमाराम को, भुट्टों का कुंआ में श्रीमती निशा शेखावत पत्नी जेठूसिंह को और नाडा में मदन सिंह पुत्र भारत सिंह को उचित मूल्य की दुकान का आवंटन किया गया है।  उन्होंने बताया कि चयनित आवेदकों को रूपये एक हजार प्रतिभूति राशि एवं रूपये दो प्रतिकार पत्र फीस जिला रसद कार्यालय बीकानेर में स्वयं व्यक्तिशः उपस्थित होकर चालान के जरिये 03 जनवरी 2022 तक राजकोष आवश्यक रूप से जमा करवाकर चालान की प्रति जिला रसद अधिकारी कार्यालय में देनी होगी। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त स्वयं की दो पासपोर्ट साईज फोटो एवं दुकान एवं गोदाम का नक्शा मौका ब्ल्यू प्रिन्ट दो प्रतियों में तथा दुकान के मालिक होने का हक हकूक संबंधी दस्तावेज अथवा किराये की दुकान होने पर किरायानामा व सहमति पत्र आवश्यक रूप से देना होगा।
प्राधिकार पत्रचारक प्रवर्तन निरीक्षक से अनुमोदित व्यापार स्थल (उचित मूल्य की दुकान) का फोटोग्राफ उक्त विवरण के साथ मौतबिरान व्यक्तियों की उपस्थिति दर्शाते हुए दो फोटोग्राफ्स की प्रतियां संबंधित प्रवर्तन निरीक्षक से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करने होंगे। उन्होंने बताया कि निर्धारित अवधि में यदि सभी औपचारिकताएं 03 जनवरी 2022 तक  तक पूर्ण नहीं की जाती है तो आवंटित दुकान स्वतः ही निरस्त समझी जाएगी। इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का परिवाद स्वीकार्य नहीं होगा।