सी.जी.एच.एस. के समान आर.जी. एच. एस. कटौती को आयकर की धारा 80D में दी जावे छूट

विनय एक्सप्रेस समाचार, बीकानेर ।  राजस्थान शिक्षक संघ ( राष्ट्रीय ) ने राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री तथा प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त जयपुर एवं आयकर उपायुक्त ( मुख्यालय ) कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त , राजस्थान जयपुर को पत्र भेजकर आरजीएचस कटौती को सीजीएचएस के समान धारा 80 डी के तहत छूट देने की मांग की है ।

संगठन के प्रदेश महामंत्री अरविंद व्यास ने बताया कि केंद्र सरकार के कार्मिको को फाइनेंस एक्ट 2010 के स्पष्टीकरण व आदेश एफ . न . 142 / 1 / 2011 के बिंदु संख्या 15 के अनुसार सीजीएचएस कटौती को आयकर की धारा 80D में छूट दी गई है । जिसकी अधिकतम सीमा 25000 रुपये वार्षिक है ।


प्रदेश अतिरिक्त महामंत्री रवि आचार्य ने बताया कि सीजीएचएस की तर्ज पर राजस्थान सरकार ने भी समस्त राजकीय कर्मचारियों सहित सभी मंत्रियों , अधिकारियों , एम एल ए , सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों व ऑटोनोमस संस्थान के कार्मिकों के लिए कैश लेस स्वास्थ्य लाभ योजना आरजीएचएस वित्त विभाग , बीमा के जयपुर दिनांक 09.04.2021 के नोटिफिकेशन द्वारा प्रारम्भ की गई है ।
संगठन के प्रदेशाध्यक्ष सम्पतसिंह ने कहा कि वित्त विभाग आदेश दिनांक 07.07.2021 के द्वारा इस योजना में शिक्षको व कर्मचारियों का पंजीकरण दिनांक 10 अप्रैल 2021 से प्रारम्भ किया जा चुका है तथा प्रीमियम की कटौती माह जुलाई 2021 से प्रारम्भ हो चुकी है । ऐसे में सीजीएचएस की तर्ज पर राजस्थान के कार्मिको के लिए आरजीएचएस कटौती को आयकर अधिनियम की धारा 80 डी में छूट प्रदान करना समीचीन है । किंतु इस संबंध में किसी प्रकार के स्पष्टीकरण आदेश या निर्देश जारी नहीं किये जाने से कर्मचारियों व शिक्षको में असमंजस की स्थिति से अनावश्यक आयकर अधिक चुकाना पड़ सकता है ।


संगठन के प्रदेश संगठन मंत्री प्रहलाद शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार की सीजीएचएस स्वास्थ बीमा पर किये गए भुगतान राशि पर विभिन्न आयु वर्ग के निवेशकों की दावा योग्य राशि 25000 से 100000 तक की हो सकती है । ऐसे में निवेशकों की आय पर न्यूनतम 1250 रुपये से लेकर अधिकतम 10000 रुपये तक आयकर की बचत होना संभावित है । किन्तु राजस्थान में आरजीएचएस के तहत की जा रही कटौति का धारा 80 डी के तहत छूट होने के स्पष्टीकरण आदेश के अभाव में शिक्षको व कर्मचारियों को आयकर का अधिक भुगतान करना पड़ सकता है ।
जिलामंत्री नरेंद्र आचार्य ने कहा कि उक्त प्रावधान के संबंध में स्पष्टीकरण जारी करवाकर समस्त कर्मचारियों व शिक्षको को राहत प्रदान करना समीचीन रहेगा।