जिला कलक्टर भगवती प्रसाद ने जारी किए आदेश
विनय एक्सप्रेस समाचार, बीकानेर। जिले में पटवारी ,ग्राम विकास अधिकारी के रिक्त पदों के मद्देनजर कार्य संचालन की सुगमता के लिए अतिरिक्त कार्यभार व्यवस्था के तहत संबंधित कार्मिक को सप्ताह में 2 दिन अतिरिक्त कार्यभार वाले स्थान पर भी अनिवार्यत उपस्थिति देनी होगी। जिला कलक्टर भगवती प्रसाद कलाल द्वारा जारी आदेशानुसार ऐसे पटवारी या ग्राम विकास अधिकारी जिनके पास मूल पदस्थापन के साथ-साथ एक अन्य पटवार मंडल या ग्राम पंचायत का अतिरिक्त कार्यभार है वे सप्ताह के पहले 3 दिन सोमवार, मंगलवार और बुधवार को मूल पदस्थापन स्थल पर तथा अंतिम 2 दिन गुरुवार और शुक्रवार को अतिरिक्त कार्यभार वाले पटवार मंडल या ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उपस्थित रहकर कार्य करेंगे।
आदेशानुसार यदि किसी कार्मिक के पास दो या अधिक पटवार मंडल या ग्राम पंचायतों का अतिरिक्त कार्यभार है तो वह कार्मिक मूल पदस्थापन स्थल पर सप्ताह के प्रथम 2 दिन ,महत्वपूर्ण अतिरिक्त कार्यभार वाले मुख्यालय पर आगामी 2 दिन तथा शेष मुख्यालय पर अंतिम कार्य दिवस को उपस्थित रहेंगे। इस व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए तथा आमजन को समय रूप से जानकारी देने के लिए प्रत्येक पटवार मंडल और ग्राम पंचायत भवन पर इस संबंध में सूचना बोर्ड लगाया जाएगा जिसमें कार्मिक के विभिन्न मुख्यालयों पर उपस्थित रहने के बारे में सूचना अंकित रहेगी।
आदेशानुसार समस्त उपखंड अधिकारी और विकास अधिकारी कार्य योजना बनाकर सात दिवस में इन निर्देशों के अनुपालना सुनिश्चित करवाएंगे और उसकी रिपोर्ट भेजेंगे। प्रभारी अधिकारी हूं अभिलेख तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद को इस कार्य की प्रभावी मॉनिटरिंग करने के लिए निर्देशित किया गया है।