विनय एक्सप्रेस समाचार, बीकानेर। तीसरी बटालियन आरएसी बीकानेर के कॉन्स्टेबल भर्ती 2021 में शारीरिक दक्षता एवं शारीरिक मापतौल परीक्षा के पश्चात चयनित अभ्यर्थियों की सूची राजस्थान पुलिस वेबसाइट तथा तीसरी बटालियन आरएसी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई है।
तीसरी बटालियन आरएसी के कमांडेंट राजकुमार चौधरी ने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति की अग्रिम प्रक्रिया दस्तावेज सत्यापन, चरित्र सत्यापन एवं स्वास्थ्य परीक्षण के लिए अपने मूल दस्तावेज सहित 14 नवंबर को प्रातः 8 बजे तीसरी बटालियन आरएसी में अपनी उपस्थिति देनी अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, जन्म तिथि प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, मूल निवास प्रमाण-पत्र, अंतिम शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी चरित्र प्रमाण-पत्र, विवाह प्रमाण-पत्र, दो फोटो पहचान पत्र, दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा जारी चरित्र प्रमाण-पत्र जो 6 माह से पुराना ना हो, दहेज नहीं लेने संबंधी घोषणा-पत्र, संतान संबंधी घोषणा-पत्र, एक से अधिक जीवित पत्नी नहीं होने के संबंध में शपथ-पत्र, अपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित या सजायाफ्ता नहीं होने के संबंध में घोषणा-पत्र, वर्ष 2020-21 की आय के आधार पर जारी आर्थिक पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र, बंध-पत्र, नवीन पासपोर्ट साइज की 10 रंगीन फोटो, विशेष योग्यता प्रमाण-पत्र एवं अन्य कोई प्रमाण-पत्र लाना होगा। इसके अतिरिक्त भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में एनओसी, डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र तथा पेंशनर प्रमाण-पत्र, राजकीय कर्मचारी होने की स्थिति में प्रमाण-पत्र एवं नियोक्ता अथवा विभागाध्यक्ष द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र, निर्धारित परीक्षा शुल्क छूट लेने की स्थिति में आवेदन पत्र की फोटो प्रति एवं आय प्रमाण-पत्र, निर्धारित श्रेणी के अभ्यर्थी द्वारा किसी कारण से आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा अंतिम तिथि के पश्चात प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो तो वह इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि वह अंतिम तिथि तक संबंधित श्रेणी की पात्रता रखता था तथा यह सूचना गलत पाए जाने पर उसकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों को इन सभी दस्तावेजों की दो-दो स्वप्रमाणित प्रतियां निर्धारित दिनांक एवं समय पर लानी होगी तथा निर्धारित एवं समय पर उपस्थित नहीं होने की स्थिति में चयन सूची से अभ्यर्थी का नाम पृथक कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को इस संबंध में किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता व अन्य किसी भी प्रकार का मानदेय देय नहीं होगा।