कोविड एक्स ग्रेशिया के तहत राज्य सरकार दे रही 50 हजार रूपए सहायता राशि
विनय एक्सप्रेस समाचार, बीकानेर| कोविड 19 से मृत व्यक्तियों के परिजनों को अनुग्रह राशि के आवेदन में राज्य सरकार ने एक बारीय छूट प्रदान की है। यह छूट 15 नवम्बर 2022 तक लागू रहेगी। राज्य सरकार की ओर से कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के परिजनों को 50 हजार रूपए की अनुग्रह राशि देय है।
सीएमएचओ डॉ मोहम्मद अबरार पंवार ने बताया कि 20 मार्च 2022 से पूर्व की कोविड मृत्यु में 60 दिवस तक आवेदन करना आवश्यक था, वहीँ 24 मार्च 2022 के बाद से मृत्यु के 90 दिवस के अन्दर आवेदन करना आवश्यक है। राज्य सरकार द्वारा आवेदन से रह गए समस्त पुराने प्रकरणों को एक बारीय छूट दिए जाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। यह छूट 15 अक्टूबर से 15 नवम्बर 2022 तक प्रभावी मानी जाएगी।
स्वास्थ्य विभाग की सूची में कोविड-19 से मृत व्यक्तियों में से जिनके लिए आवेदन नहीं हुआ है उनके परिजनों से संपर्क कर आवेदन के लिए प्रेरित किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति निर्धारित समय सीमा में दावा प्रस्तुत नहीं कर पाया तो उसके लिए जिला कलेक्टर द्वारा गठित शिकायत निवारण कमेटी के पास जाने का विकल्प पूर्व की भांति रहेगा। उन्होंने बताया कि कोविड एक्स ग्रेशिया प्राप्त परिवारों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में भी निःशुल्क पंजीकरण का लाभ मिलता है।
किन्हें मिलेगा लाभ
कोविड 19 से ग्रसित होने के बाद अस्पताल या घर में जिनकी मृत्यु हुई है और जिनके मृत्यु प्रमाणपत्र में मृत्यु का कारण कोविड 19 दर्ज है।
जिनकी मृत्यु कोविड पॉजिटिव आने के 30 दिन के अंदर हुई है चाहे वह कोविड नेगेटिव घोषित हो चुका हो।
कोविड 19 पॉजिटिव आने के एक माह के अंदर जिन्होंने आत्महत्या की हो उन्हें भी अनुग्रह राशि का पात्र माना जाएगा।
कोविड रोगी जो निरंतर अस्पताल में भर्ती रहे हों और उनकी मृत्यु हुई जो चाहे बाद में उन्हें नेगेटिव घोषित किया गया हो उन्हें भी पात्र माना जाएगा।
कोविड से मृत्यु संबंधित प्रमाणपत्र संबंधित अस्पताल की ओर से जारी किया जाएगा।
अनुग्रह राशि के लिए कैसे करें आवेदन
एपीडेमियोलोजिस्ट नीलम प्रताप सिंह ने जानकारी दी कि यदि आपका कोई अपना कोविड 19 के कारण असमय मृत्यु को प्राप्त हुआ है तो आप भी अनुग्रह राशि के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से किया जा सकेगा। आवेदन के लिए मृतक का कोविड 19 से मृत्यु का प्रमाण पत्र, आवेदक का आधार या जनाधार कार्ड, मृतक से संबंध बताने वाले दस्तावेज जरूरी होंगे। आवेदन emitra.rajasthan.gov.in पर निशुल्क किए जा सकेंगे। आवेदनों की जांच की जाएगी। झूठे आवेदन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 52 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।