कोविड संक्रमितों की बढ़ती संख्या को सख्ती से कंट्रोल करने हेतु जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने जारी किए अतिरिक्त दिशा निर्देश

प्रतिदिन मृतकों एवं संक्रमितों की संख्या की लगातार बढोतरी होने एवं इस महामारी के प्रसार की श्रृखंला को प्रभावी ढंग से तोडने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए जन अनुशासन पखवाड़ा के लिए जिला कलक्टर डाॅ जितेन्द्र कुमार सोनी ने अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी किये है।

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नई गाइडलाइन के अन्तर्गत बाजार शनिवार-रविवार पूर्णतया बंद रहेंगे और बहुत सी नई पाबंदियों को भी जोड़ा है। आदेश के अनुसार सभी खाद्य पदर्थों और किराने के सामान, आटा चक्की, पशुचारे से संबंधित दुकानें सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुलेंगी। वहीं कृषि आदान विक्रेताओं की दुकानें सोमवार और गुरुवार को सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुलेंगे। डेयरी व दूध की दुकानें रोजाना सुबह 6 बजे से 11 बजे और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक खोली जा सकेंगी। जबकि मण्डियां, फल-सब्जियां, फूल मालाएं और सब्जी व फलों के ठेले रोजाना सुबह 6 बजे से दोपहर 11 बजे तक खुली रहेंगी।

इन पर लगाई पाबंदी

-प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, मिष्ठान, बेकरी, रेस्टोरेन्ट्स आदि दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी, केवल होम डिलीवरी की सुविधा ही होगी
– निर्माण सामग्री से सम्बन्धित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी.
– इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑर्डर मिलने पर सामग्री सप्लाई की जा सकेगी ।
आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर बाकी अनुमत दुकानें सुबह 6 से 11 बजे तक (5 घंटे) ही खुलेंगी। डेयरी बूथ व दूध की दुकानें शाम को भी 2 घंटे खुल सकेंगी। विवाह के सभी कार्यक्रम अब एक ही बार में केवल 3 घंटे में पूरे करने होंगे।
ये सातों दिन खुलेंगी, मगर समय तय-
– डेयरी एवं दूध की दुकान सुबह 6 से 11 तथा शाम 5 से 7 बजे तक।
– मण्डियां, फल-सब्जी व फूलमाला सुबह 6 से 11 बजे तक।
– ठेले, साइकिल, रिक्शा, ऑटो-रिक्शा, मोबाइल वैन से सब्जी-फल विक्रय सुबह 6 से 11 बजे तक।
बेकरी-रेस्टोरेंट-
प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, मिष्ठान, बेकरी, रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति नहीं होगी। केवल होम डिलीवरी की छूट होगी, टेक-अवे बंद।
निर्माण सामग्री की दुकानें-
निर्माण सामग्री संबंधी दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी। फोन या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑर्डर मिलने पर सामग्री की सप्लाई की जा सकेगी।
शादी अब ऐसे होगी-
शादी में पूर्ववत 50 लोगों की अनुमति होगी लेकिन पूरी शादी एक ही कार्यक्रम के रूप में ३ घंटे में करानी होगी। उपखंड अधिकारी किसी सरकारी कर्मचारी को भेजकर निगरानी करा सकेंगे। पूर्व में दिए कपड़े सिलाई, आभूषण आदि के ऑर्डर की होम डिलीवरी हो सकेगी।
पेट्रोल-डीजल भी 5 घंटे ही मिलेगा
निजी वाहन चालक पेट्रोल पम्प पर सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक ही पेट्रोल, डीजल, एलपीजी भरवा सकेंगे। सार्वजनिक परिवहन, माल ढुलाई वाहन, अत्यावश्यक सेवा में लगे वाहन, सरकारी वाहन के लिए ही पेट्रोल पम्प, सीएनजी, पेट्रोलियम व गैस से संबंधित खुदरा व थोक आउटलेट को यथासमय तक खोलने की अनुमति होगी।
यह सोमवार सुबह से होगा लागू-
एक जिले से दूसरे जिले में निजी वाहन से आवाजाही पर सोमवार सुबह 5 बजे से रोक रहेगी। निजी यात्रा वाहन (बसों को छोड़कर) केवल मेडिकल इमरजेंसी या अत्यावश्यक सेवाओं के लिए ड्राइवर के साथ 50 प्रतिशत बैठक क्षमता तक ही अनुमत होंगे।
वीकेंड कर्फ्यू में ये गतिविधियां अनुमत होंगी-
वीकेंड कर्फ्यू शुक्रवार शाम 6 से सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा। इसमें अत्यावश्यक सेवाओं, अस्पताल आवागमन, बैकिंग सेवा, टीकाकरण, औद्योगिक गतिविधियां, निर्माण संबंधी गतिविधियां, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड से आवागमन आदि अनुमत गतिविधियों के अलावा अन्य आवागमन बंद रहेगा।

नई गाइडलाइन में प्रमुख निर्देश-

– कोविड प्रबंधन से सीधे जुड़े कार्यालयों के अलावा सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे।
– कार्यालय खोलने की आवश्यकता हो तो कार्यालयाध्यक्ष राज्य स्तर पर गृह विभाग एवं जिला स्तर पर जिला कलक्टर की अनुमति लेंगे।
– कर्मचारी 2-2 गज दूर बैठेंगे। बाकी कार्मिक कार्यालय में उपस्थित नहीं होंगे परन्तु मुख्यालय पर उपलब्ध रहेंगे एवं घर से काम करेंगे।
– कार्यस्थल पर पॉजिटिव मिले या संक्रमण की स्थिति बने तो कार्यालय अध्यक्ष 72 घंटे के लिए कार्यालय कक्ष बंद कर सकेंगे।


– ई-मित्र के साथ अब आधार केन्द्र को खोलने की अनुमति।
– बैंक, बीमा एवं माइक्रो फाइनेन्स इंस्टीट्यूशन (भाग) की सेवाएं आमजन के लिए सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक रहेंगी।
– पशु चिकित्सालय एवं उनसे सम्बन्धित कार्मिक जैसे पशु चिकित्सक, स्टाफ, पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं एवं बीपी लैब में वैक्सीन का उत्पादन आदि की अनुमति होगी।
– वन, वन्य जीव विभाग, आयुर्वेद विभाग, पशुपालन विभाग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को भी आवश्यक विभागों में शामिल किया गया है। कार्यालय समय शाम 4 बजे तक रहेगा।
गाड़ी से और दूर नहीं, नजदीक और पैदल जाएं-
जिले के समस्त नागरिकों को परामर्श दिया जाता है की खरीदारी के लिए दूर और गाड़ी से न जाएं बल्कि नजदीकी दुकान पर पैदल, साइकिल या ऑटो रिक्शा से जाएं।