सीवरेज सफाई में अनिवार्य रूप से प्रयुक्त हों मशीनें -जिला कलेक्टर

विनय एक्सप्रेस समाचार, बीकानेर। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने कहा कि निगम द्वारा किसी भी परिस्थिति में किसी मजदूर को सीधे सीवरेज के सफाई कार्य हेतु सेफ्टी टैंक में नहीं उतारा जाए। जिला कलेक्टर ने हाथ से मैला ढोने वाले कार्मिकों के नियोजन का प्रतिषेध और पुनर्वास अधिनियम 2013 के तहत गठित जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक में यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सीवरेज आदि की सफाई में पर्याप्त उपकरणों और मशीनों के द्वारा ही कार्य होना सुनिश्चित करवाया जाए। इन आदेशों की अवहेलना पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जिला कलेक्टर ने कहा कि एमएस एक्ट 2013 का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। साथ ही सफाई कार्य के दौरान सभी प्राइवेट इंडस्ट्रीज और ठेकेदारों के पास आवश्यक सुविधाएं और सुरक्षा उपकरण उपलब्ध रहें और सफाई कर्मी भी पूरे सुरक्षा उपकरणों के साथ काम करें।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक एल डी पंवार ने एम एस एक्ट 2013 की जानकारी दी तथा इसके तहत गठित जिला स्तरीय सतर्कता समिति के कार्यो के बारे में बताया।
इससे पूर्व माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम 2010 के नियम 23 के तहत गठित जिला समन्वय समिति की बैठक भी आयोजित की गई। बैठक में जिला कलेक्टर ने जिले में संचालित विभिन्न वृद्धआश्रमों, वरिष्ठ नागरिकों के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत हुए कार्य की जानकारी ली। जिला कलेक्टर ने कहा कि राजकीय चिकित्सालयों में ओपीडी और डीडीसी सेंटर में आने वाले वरिष्ठ नागरिक श्रेणी के मरीजों के लिए अलग लाइन की व्यवस्था हो, तथा जहां एक से अधिक डीडीसी है वहां एक डीडीसी वरिष्ठ नागरिकों के लिए आरक्षित रखी जाए।
बैठक में देवस्थान विभाग की ओर से सुमित्रा मेहरा ने तीर्थ यात्रा योजनाओं के तहत दिए गए लाभ की जानकारी दी। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर (नगर) हरिसिंह मीना, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओमप्रकाश चौधरी, अतिरिक्त कोषाधिकारी नरेश राजपुरोहित, जिला स्तरीय सतर्कता समिति के सदस्य महेंद्र धारू, अल्ताफ बानो, नगर निगम के मुकेश पंवार, उप चिकित्सा अधिकारी लोकेश गुप्ता, जिला समन्वय समिति के सदस्य हजारीमल देवड़ा, सुंदरलाल मूंधड़ा हनुमान दास मूंदड़ा चैरिटेबल ट्रस्ट के अशोक मूंधड़ा , जिरियाट्रिक सेंटर पीबीएम अस्पताल के सुभाष गौड ,श्री भीम वाल्मीकि समाज सुधार संस्थान के कैलाश चांवरिया सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
नार्को काॅर्डिनेशन समिति की बैठक आयोजित
जिला कलक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने कहा कि जिले में मादक पदार्थाें के विरूद्ध सघन अभियान चलाया जाएगा। इसमें विभिन्न विभागों की सहभागिता रहेगी।
जिला कलक्टर ने बुधवार को नार्को काॅर्डिनेशन समिति की बैठक में यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरुक करें और इनसे दूर रहने के लिए प्रेरित किया जाए। किसी भी स्तर पर मादक पदार्थों का सेवन पाया जाए, तो सख्त कार्यवाही की जाए। उन्होंने दवाइयों की दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों के बैकअप की रेंडम जांच करने के निर्देश दिए, जिससे प्रतिबंधित दवाइयों के विक्रय की जानकारी हो सके। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की दवाइयों की दुकानों में भी औचक जांच की जाए। वहीं परचून की दुकानों, चाय की थड़ियों में भी मादक पदार्थों का भंडारण अथवा विक्रय पाया जाए, तो सख्त कार्यवाही हो। उन्होंने कहा कि कोलायत और खाजूवाला क्षेत्र के अध्यापकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, एएनएम, आशा सहयोगिनियों आदि की एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की जाए, जिससे इन्हें नारकोटिक्स उत्पादों से जुड़ी जानकारी दी जाए।
बंधक श्रमिक की सूचना पर हो त्वरित कार्यवाही
इस दौरान जिला स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति की बैठक भी हुई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर (नगर) हरि सिंह मीना ने कहा कि जिले में किसी भी स्थान पर बंधक श्रमिक होने संबंधी सूचना मिलने पर त्वरित कार्यवाही हो। बंधक सतर्कता समितियां पूर्ण गंभीरता से कार्य करें तथा उन्हें अपने कर्तव्य और अधिकारों की जानकारी हो।