महला ने बताया कि इस दुकान का संचालक बलराम झोरड़ है, जो कि कार्यवाही के वक्त उपस्थित मिला। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान इस दुकान में 03 प्लास्टिक ड्रमों में 201, 60 लीटर तथा एक प्लास्टिक जरीकन में 25 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ पाया गया जो कि देखने सूंघने पर डीजल प्रतीत हुआ। कार्यवाही के दौरान मौके से ड्रम से डीजल निकालने में प्रयुक्त होने वाला हस्तसंचालित पम्प, 06 नापने के यंत्र पाए गए।
महला ने बताया कि एक डायरी भी पाई गई जिसमें डीजल बिक्री के हिसाब का हस्तलिखित रिकाॅर्ड होना पाया गया। उन्होंने बताया कि संचालक बलराम झोरड़ ने ये सामग्री स्वयं का होना बताया किंतु पूछताछ के दौरान इन्होंने मौके पर पाए गए पेट्रोलियम पदार्थ की खरीद व बिक्री के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। कार्यवाही के दौरान प्राप्त समस्त सामग्री को जब्त कर लिया गया तथा जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ के 04 सेम्पल लेकर इन्हें जांच हेतु लैब भेजे गए हैं। उन्होंने कहा कि जांच के आधार पर दुकान संचालक बलराम झोरड पुत्र बनवारी लाल झोरड निवासी ग्राम पंचायत तख्तपुरा तहसील छत्तरगढ द्वारा बिना स्वीकृति व सूचना के अवैध रूप से डीजल के भण्डारण एवं बिक्री किये जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत जारी मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लाॅज 3 (4) व क्लाॅज 4 का स्पष्ट उल्लघंन करना पाया गया है।
महला ने कहा कि जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ (डीजल) के 4 सैम्पल एल्युमुनियम बर्तन में लिये जाकर सील बंद कर सैम्पलांे की जांच हेतु संबंधित लैब में भिजवायेे गये है तथा उक्त व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही हेतु जिला कलक्टर न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया जाएगा। कार्यवाही के दौरान प्रवर्तन अधिकारी अभियोजन इन्द्रपाल मीणा एवं प्रवर्तन निरीक्षक सहदेव कुमार उपस्थित रहे।
विनय एक्सप्रेस समाचार, बीकानेर।अवैध डीजल बिक्री की सूचना मिलने पर जिला रसद अधिकारी ग्रामीण भागूराम महला के नेतृत्व में तहसील छत्तरगढ़ की ग्राम पंचायत खारबारा के बस स्टेण्ड पर स्थित एक दुकान पर कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही के दौरान 325 लीटर अवैध पेट्रोलियम पदार्थ पाया गया जिसे आगामी कार्यवाही हेतु जब्त कर लिया गया।