विनय एक्सप्रेस समाचार, बीकानेर। राजस्थान अनुसूचित जाति जन जाति वित्त एवम् विकास सहकारी निगम लिमिटेड द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति, सफाई कर्मचारी, अन्य पिछड़ा वर्ग एवम् विशेष योग्यजन वर्ग के व्यक्तियों को वर्ष 2023-24 में विभिन्न योजनाओ में निगम कार्यालय से स्वरोजगार हेतु ऋण देने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित 31अगस्त तक किये जाते है।
परियोजना प्रबंधक अरविंद आचार्य ने बताया कि ऋण लेने के इच्छुक आवेदक द्वारा अपनी स्वंय की एसएसओ आईडी के माध्यम से वेब पोर्टल अनुजा निगम पर स्वंय अथवा ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन कर सकते है।
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम के अन्तर्गत महिला समृद्धि योजना एवं लघु ऋण योजना हेतु 0.60 लाख, लघु व्यवसाय ग्रामीण योजना हेतु 0.50 लाख, महिला अधिकारिता योजना एवं लघु व्यवसाय शहरी योजना हेतु 1 लाख, ऑटो रिक्शा सवारी योजना हेतु 3 लाख, जीप टैक्सी, शिफ्ट डिजाइर, एक्सेंट व इसी प्रकार के अन्य सभी वाहन हेतु 10 लाख ईलेक्ट्रीक बैटरी चालक रिक्शा हेतु 1.5 लाख, ट्रैक्टर मय ट्रोली हेतु 7 लाख एवं 2 लाख तक की योजना हेतु ऑनलाईन आवेदन कर सकते है।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अन्तर्गत महिला समृद्धि, लघु ऋण वित्त, लघु व्यवसाय ग्रामीण योजना हेतु 0.50 लाख, लघु व्यवसाय शहरी योजना हेतु 1 लाख, लघु व्यवसाय योजना हेतु 5 लाख, कृषि आधारित लघु व्यवसाय योजना (सोलर लाईट एवं कृषि कार्य) हेतु 5 लाख, जीप टैक्सी, शिफ्ट डिजाइर, एक्सेंट एवं इसी प्रकार के अन्य सभी वाहन हेतु 10 लाख, डेयरी योजना हेतु 2 लाख, ऑटो रिक्शा सवारी योजना हेतु 3 लाख, ईलेक्ट्रीक बैटरी चालक रिक्शा हेतु 1.5 लाख, ट्रैक्टर मय ट्रोली हेतु 7 लाख रुपए के ऋण के लिए ऑनलाईन आवेदन कर सकते है।
राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वित्त एवं विकास निगम के अन्तर्गत वार्षिक आय 1.50 लाख तक छोटे व्यवसाय, कारीगर, व्यावसायिक संगठन योजना हेतु 0.50 लाख, कृषि एवं संबंध गतिविधियों की योजना हेतु 0.50 लाख, न्यू स्वर्णिमा योजना (महिलाओं के लिए) हेतु ऋण 0.5714 लाख, लघु वित्त (माइक्रो फाइनेस) योजना हेतु 0.50 लाख, महिला समद्धि योजना (महिलाओं के लिए) हेतु ऋण 0.50 लाख, लघु व्यवसाय व्यक्तिगत योजना हेतु 0.50 लाख के ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार वार्षिक आय 1.50 लाख से 3 लाख तक छोटे व्यवसाय, कारीगर, व्यावसायिक संगठन योजना हेतु 1 लाख, कृषि एवं संबंधित गतिविधियों की योजना हेतु 1 लाख, न्यू स्वर्णिमा योजना (महिलाओं के लिए) हेतु ऋण 1.06 लाख, लघु वित्त (माइक्रो फाइनेस) योजना हेतु लाख, महिला समद्धि योजना (महिलाओं के लिए) हेतु ऋण 0.70 लाख लघु व्यवसाय व्यक्तिगत योजना हेतु 0.70 लाख रुपए के ऋण हेतु ऑनलाईन आवेदन कर सकते है।
राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम के अन्तर्गत ऋण हेतु 1 लाख से 5 लाख तक के ऋण हेतु ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। इस योजना में 50 हजार रुपए अधिकतम अनुदान देय है।
परियोजना प्रबंधक अरविंद आचार्य ने बताया कि आवेदक की आयु 18 से कम एवं 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक की अधिकतम वार्षिक आय सीमा अनुसूचित जाति, अन्य पिछडा वर्ग के लिए 3 लाख रुपए निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि सफाई कर्मचारी एवं दिव्यांगजन व्यक्तियों के लिए कोई आय सीमा निर्धारित नहीं है। अनुसूचित जाति सफाई कर्मचारी एवं दिव्यांगजन हेतु ऋण योजनाओं में 50 हजार रुपए अधिकतम अनुदान देय है।