मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत आवेदन आमंत्रित

विनय एक्सप्रेस समाचार, बीकानेर।  राज्य के युवा उद्यमियों को बढावा देने एवं शिक्षित युवा बेरोजगारों को अपना उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु राजस्थान सरकार के उद्योग ग्रुप-2 के तहत युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना की अधिसूचना जारी की गई है। इसके तहत इच्छुक पात्र आफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
जिला उद्योग केंद्र महाप्रबंधक मंजू नैण गोदारा ने बताया कि योजनान्तर्गत बैंकों के माध्यम से विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार आधारित नवीन उद्यम की स्थापना हेतु ब्याज अनुदान एवं मार्जिन मनी युक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
योजना 01 अप्रेल 2023 से 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रहेगी। योजनान्तर्गत न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष के स्नातक स्तर के युवा ही पात्र होंगे।
उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत वर्तमान में आवेदन पत्र ऑफलाईन स्वीकार किये जा रहे है। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र से संपर्क किया जा सकता है।