ई-श्रम कार्ड एवं पीएम श्रम योगी मानधन योजना में पंजीयन हेतु 9 फरवरी को आयोजित होगा शिविर

विनय एक्सप्रेस समाचार, बीकानेर।ई-श्रम कार्ड एवं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में पंजीयन के लिए श्रम विभाग द्वारा 9 फरवरी को रानी बाजार स्थित जिला उद्योग संघ परिसर में शिविर का आयोजन किया जाएगा‌।
संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त प्रदीप कुमार यादव ने बताया कि श्रम एवं रोजगार विभाग द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जैसे धोबी, मोची, ईंट भट्टे पर कार्य करने वाले श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, घरेलू श्रमिक, कुली रिक्शा चालक, ऑटो चालक, नरेगा श्रमिक, मिड डे मील श्रमिक, ऑनलाइन कंपनी और कोरियर से जुड़े हुए श्रमिक, चौकीदार, ड्राइवर, रसोईया, देखभाल करने वाले व नर्स, भवन निर्माण कर्मकार, दुकानदार, भोजनालय, धर्मशाला, पार्लर, स्पा, यात्रा आदि के संचालन में सहायता करने वाले, रिक्शा चालक, कृषि श्रमिक, ठेला चालकों के लिए ई-श्रम कार्ड एवं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत पेंशन आवेदन लिए जा रहे हैं।
श्रम आयुक्त ने बताया कि ई-श्रम कार्ड में पंजीयन करवाने पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को दुर्घटना में मृत्यु एवं स्थाई विकलांगता होने पर 2 लाख और आंशिक विकलांगता होने पर 1 लाख की अनुदान राशि दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि ई-श्रम कार्ड केन्द्र सरकार की समस्त सामाजिक सुरक्षा योजनाओं एवं राज्य सरकार की मजदूर कार्ड योजना के तहत आवश्यक दस्तावेज है। भविष्य में सामाजिक सुरक्षा से संबंधित दी जाने वाली समस्त सहायताएं ई-श्रम कार्ड से पंजीयन होने पर ही दी जाएगी।
प्रदीप कुमार यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में पंजीयन करवाने पर आवेदक को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करते ही न्यूनतम 3 हजार मासिक पेंशन का प्राप्त होगी। ई-श्रम कार्ड के लिए आवेदक की आयु 16 से 59 वर्ष के मध्य तथा श्रम योगी मानधन योजना के लिए आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि आवेदक ईएसआईसी, ईपीएफओ तथा एनपीएस का सदस्य नहीं होना चाहिए तथा आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
श्रम आयुक्त ने बताया कि इन दोनों योजना में पंजीयन के लिए पात्रता रखने वाले श्रमिक किसी भी सीएससी या इंमित्र केंद्र से अपना पंजीयन निःशुल्क करवा सकते हैं। ई-श्रम कार्ड एवं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज आवेदक का आधार कार्ड बैंक खाता संख्या एवं मोबाइल नंबर आवश्यक है।