निषेधाज्ञा की अवहेलना व उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत होगा दण्डनीय
विनय एक्सप्रेस समाचार, बीकानेर।बीकानेर, 17 मार्च। जिला निर्वाचन अधिकारी व जिला मजिस्ट्रेट नम्रता वृष्णि ने लोकसभा आम चुनाव 2024 की घोषणा के मद्देनजर जनभावना व लोकसुरक्षा हेतु असामाजिक एवं साम्प्रदायिक तत्वों की गतिविधियों पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से आवश्यक प्रतिबन्ध लगाए हैं।
आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति जिले के किसी भी भाग में किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्तौल, बन्दूक, बी.एल. गन/ एम.एल. गन, राईफल्स व धारदार हथियार जैसे तलवार, छुरी धारिया, बाघनख (शेर-पंजा), गुप्ती, गंडासा फरसा, चाकू, भाला, कृपाण, बछ अथवा लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर न तो घुमेगा, और न ही लेकर नहीं चलेगा एवं ना ही उसका प्रदर्शन करेगा।
यह आदेश सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस, सिविल पुलिस होमगार्ड एवं उन राज्य एवं केन्द्र कर्मचारियों पर जो कानून एवं व्यवस्था के संबंध में अपने पास हथियार रखने हेतु अधिकृत किये गये हैं पर लागू नहीं होगा।
सिख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी।
यह आदेश शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण हेतु आदेशानुसार शस्त्र निरीक्षण करवाने अथवा शस्त्र पुलिस थाना में जमा कराने हेतु ले जाने पर लागू नहीं होगा। दिव्यांग एवं बीमार व्यक्ति जो बिना लाठी के सहारे नहीं चल सकते हैं, लाठी प्रयोग सहारा लेने हेतु कर सकेंगे। साथ ही राष्ट्रीय राईफल एसोसिएशन के वह सदस्य जो प्रतियोगिता की तैयारी एवं भाग लेने जा रहे है, उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा।
बीकानेर जिले से बाहर का कोई भी व्यक्ति जिले की सीमा में इस किस्म के हथियारों को अपने साथ नहीं लाएगा, ना ही सार्वजनिक स्थानों पर प्रयोग एवं प्रदर्शन करेगा।