धार्मिक स्थल निर्वाचन प्रचार मंच के रूप में नहीं हो सकेंगे प्रयुक्त : जिला मजिस्ट्रेट नम्रता वृष्णि

विनय एक्सप्रेस समाचार, बीकानेर।मन्दिरों, मस्जिद, गिरीजाघरों, गुरुद्वारों या पूजा के अन्य स्थानों का निर्वाचन प्रचार मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया जायेगा।
आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति इस दौरान किसी भी प्रकार की विस्फोटक सामग्री व अति ज्वलनशील विस्फोटक पदार्थ एवं घातक रासायनिक पदार्थ लेकर नहीं चलेगा और ना ही इसका उपयोग करेगा।
जिला मजिस्ट्रेट नम्रता वृष्णि द्वारा जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिक सद्भाव को ठेस पहुचाने वाले उत्तेजक नारे नहीं लगाएगा ना ही ऐसा कोई भाषण एवं उद्बोधन देगा, न ही ऐसे किसी बेनर, पम्पलेट, पोस्टर, होर्डिंग व अन्य चुनाव सामग्री को छपवायेगा या छापेगा अथवा उसका वितरण करेगा या करवाएगा एवं न ही किसी एम्लीफायर, रेडियो, टेपरिकॉर्डर, लाउडस्पीकर, ऑडियो-विडियो, कैसेट, सीडी-डीवीडी या अन्य किसी इलेक्ट्रोनिक उपकरणों के माध्यम से इस प्रकार प्रचार-प्रसार करेगा अथवा कराएगा। इसके साथ ही कोई व्यक्ति एवं संस्था इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया यथा फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, आदि के माध्यम से किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार नही करेगा। ऐसे कृत्यों के लिए न ही किसी को दृष्प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा और ना ही किसी अन्य व्यक्ति को सेवन करवाएगा तथा अधिकृत विक्रेताओं को छोड़ कर कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग के अलावा किसी अन्य के उपयोग हेतु सार्वजनिक स्थल से मदिरा लेकर आवागमन नहीं करेगा। सूखा दिवस पर मदिरा विकय पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।
कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक भवनों व स्थलों पर कटआउट, पोस्टर, होर्डिंग, बेनर या अन्य प्रचार सामग्री नहीं लगाएगा तथा ना ही किसी प्रकार के नारे लिखेगा। जिला मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार प्रचार के माध्यमों हेतु निजी भवन, स्थल, सम्पति का उपयोग उसके मालिक / धारक की पूर्व लिखित अनुमति के बिना नहीं करेगा और न ही सार्वजनिक सम्पतियों का विरूपण करेगा अथवा करवायेगा।

कोई भी व्यक्ति मतदान दिवस के दिन मतदान केन्द्र से एवं मतगणना दिवस पर मतगणना केन्द्र से दो सौ मीटर की परिधि के अन्दर किसी भी तरह के मोबाइल फोन, सैल फोन वायरलैस का उपयोग नहीं करेगा, न ही लेकर चलेगा। यह प्रतिबंध चुनाव ड्यूटी में लगे पुलिस अधिकारियों व अन्य कर्मचारियों व अधिकारियों पर लागू नहीं होगा ।

आदेशानुसार राजनीतिक पार्टी एवं उम्मीदवारों द्वारा मतदान दिवस के 48 घंटे पूर्व से मतदाताओं को वाहनों से मतदान केन्द्रों तक (दिव्यांग मतदाताओं को छोड़कर) ले जाने और वहां से वापस लाने पर पूर्णतः रोक रहेगी। चुनाव परिणाम के पश्चात सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना विजय जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा । आदेश तत्काल लागू होकर आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगें । निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डनीय होगा।