मतदान दिवस और मतदान के एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों का करवाना होगा पूर्व प्रमाणीकरण

विनय एक्सप्रेस समाचार, बीकानेर।  भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम चुनाव-2024 में इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के साथ ही प्रिंट मीडिया में भ्रामक प्रकृति के विज्ञापनों के प्रकाशन को रोकने के संबंध में जारी निर्देशों की अनुपालना में मतदान दिवस और उसके एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणीकरण आवश्यक है।
जिला निर्वाचन अधिकारी नम्रता वृष्णि ने बताया कि मतदान दिवस के एक दिन पहले तथा मतदान दिवस यानी यानी 18 और 19 अप्रैल को प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों के प्रकाशन से पूर्व जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन समिति से विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन अनिवार्य किया गया है।
इसके लिए संबंधित विज्ञापन प्रकाशन की प्रस्तावित तिथि से पूर्व एमसीएमसी के समक्ष आवेदन कर सकते हैं ।